नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड देश में काफी अहम दस्तावेजों में शामिल है. पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय कामों में पड़ता है तो वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कई कार्यों को करने और पहचान को दर्शाने में किया जाता है. वहीं आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक करने की प्रक्रिया काफी वक्त से चल रही है लेकिन अब आधार को पैन से लिंक नहीं करवाने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.


दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. ऐसे में अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं करवाएंगे तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके अलावा जो लोग 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2021 से इनएक्टिव हो जाएगा.


भारत सरकार ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है. मौजूदा कानूनों के तहत, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है, ऐसा करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा.


कई सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी ऐलान किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को उक्त समय अवधि से पहले अपना पैन और आधार कार्ड लिंक कराना होगा. ऐसा करने में विफल होने पर नागरिक वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे. साथ ही बैंक खाता खोलना या सरकारी पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी आदि का लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पाएगा.


ऑनलाइन कैसे करें लिंक?
अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर Link Aadhaar का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कोड भरकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.


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