ITR File: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल  (Income Tax Return Filing) करना टैक्स पेयर्स के लिए अनिवार्य है. अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर नहीं फाइल (ITR File Online) करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. ITR भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ ही सही प्रॉसेस को पूरा करना भी जरूरी होता है. आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ITR  फाइल कर सकते हैं. 


आयकर रिटर्न में टैक्सपेयर्स की आय, व्यय, कर कटौती, निवेश, टैक्स आदि चीजों की जानकारी दी जाती है. अगर इसमें किसी तरह की गलती होती है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस भेजा जा सकता है. इनकम न होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न कई वजह से फाइल किया जाता है. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं कि कैसे आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 


आयकर रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका 


अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले आय, टैक्स और रिटर्न का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ताकि प्रॉसेस और आसान हो जाए. साथ ही टैक्स कटौती और टीडीएस चार्ज को भी ध्यान में रखना चाहिए. टीडीएस फॉर्म 26AS के तहत फाइल किया जाता है, जिसके तहत आपको अपने आय और कटौती की जानकारी देनी होती है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न की सुविधा दी गई है. 


स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस 



  • अगर टैक्स आय और टीडीएस की गणना कर ली है तो सही फॉर्म का चुनाव करें.

  • फॉर्म चुनने के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे बढ़ें और ​फाइलिंग के लिए 2 मोड उपलब्ध हैं-ऑनलाइन और ऑफलाइन चुने.

  • लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन मोड के लिए उपलब्ध आईटीआर 1 और आईटीआर 4 चुन सकते हैं. व्यक्तिगत करदाताओं की अन्य कैटेगरी चुनना होगा.

  • अब आप www.incometax.gov.in पर जाएं और टॉप मेन्यू बार से 'डाउनलोड' पर क्लिक करें. यहां से आप  ITR utility डाउनलोड करें.

  • डाउनलोड की गई फाइल में अब आप पूरी जानकारी भरें.

  • अब भरी गई पूरी जानकारी को वैलिड करें. 

  • वैलिडिएशन के बाद आपको  ‘Generate XML’ फॉर्मेट में जनरेट करना होगा.

  • इसके बाद आपको XML फाइल को अपलोड करना होगा, इसे आप ऑनलाइन तरीके से भरकर भी अपलोड कर सकते हैं.

  • पूरी जानकारी अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें.  


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