Gold Locker: लोग अकसर अपने गहनों को बैंक लॉकर में रख देते हैं ताकि गहने सिक्योर रहे. लॉकर में गहने रखना एक अच्छा ऑप्शन है. इससे चोरी होने का डर नहीं रहता, हम जब चाहे इसे निकाल सकते हैं. बैंक इसके बदले कुछ चार्ज वसूलता है और बदले में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि लॉकर में गहने रखने के भी कुछ नियम है, आइए आज हम आपको इस खबर के जरिए इसकी जानकारी देते हैं-
घर में कितना रख सकते हैं सोना?
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, एक विवाहित महिला केवल 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम है. इसके अलावा, पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं. यानी कि अपने घर में सोना रखने की लिमिट सबके लिए अलग-अलग तय की गई है. उदाहरण के तौर पर अगर एक विवाहित पुरुष और महिला एक ही घर में रहते हैं, तो उनके पास कुल 100 ग्राम + 500 ग्राम = 600 ग्राम सोना हो सकता है.
लॉकर में गोल्ड रखने की लिमिट
RBI के मुताबिक, बैंक लॉकर में गोल्ड रखने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. हालांकि, लॉकर में कितना सोना रखा जा रहा है यह बैंक की पॉलिसीज पर निर्भर करती है. इसके अलावा, आपके पास इस बात का भी सबूत होना चाहिए कि आपने सोना वैध तरीके से खरीदा है. सीधे शब्दों में कहें तो, बैंक लॉकर में कितनी मात्रा में सोना रखा जाना चाहिए इसे लेकर RBI ने कोई नियम नहीं बनाए हैं. यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना चाहता है. बैंक आपसे यह नहीं पूछ सकता कि आपने अपने लॉकर में क्या और क्यों रखा है, जब तक कि आपने उसमें कोई अवैध चीज न रखी हो.
लॉकर के लिए प्रॉयरिटी लिस्ट
दिवाली के बाद बैंकिंग नियम में हुए बदलावों के तहत अब लॉकर खोलने वाले व्यक्ति को प्रॉयरिटी लिस्ट देनी होगी. यानी कि लॉकर खोलते वक्त उसे बैंक को यह लिखकर देना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद लॉकर खोलने का हकदार कौन होगा.
इसका मकसद सिक्योरिटी को और पुख्ता बनाना व भविष्य में किसी तरह के कानूनी विवाद को रोकना है. पहले लॉकर धारक की मौत होने के बाद लॉकर को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बखेड़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन अब प्रॉयरिटी लिस्ट होने से ऐसा नहीं होगा. लिस्ट के मुताबिक, पहले नंबर पर जिसका नाम होगा वही लॉकर खोलने का हकदार होगा. उसकी गैर-मौजूदगी में दूसरा और इस तरह से दूसरे व चौथे का नंबर आएगा.
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