Gold Storage Limit at Home: भारत में सोने की खरीदारी सिर्फ सजने-संवरने के लिए गहने के तौर पर ही नहीं की जाती है, बल्कि यह निवेश का भी अहम हिस्सा है. इसके अलावा, शादी-ब्याह से लेकर तमाम मौकों पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है. इसकी परंपरा लंबे समय से चली आ रही है.

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भारत में सोने का इतना जबरदस्त क्रेज है कि लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर पर कितना सोना रख सकते हैं? इसकी लिमिट कितनी तय की गई है? क्या आपको पता है कि आयकर विभाग आपकी सोने की खरीदारी पर नजर रखता है और तय लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर आपको नोटिस मिल सकता है या आपके घर छापामारी की जा सकती है. आइए आज हम आपको घर में गोल्ड स्टोर करने के नियम की जानकारी देते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि घर पर कानूनी तौर पर कितना सोना रख सकते हैं ताकि हम इनकम टैक्स की जांच से बचे रहे. 

हर किसी के लिए अलग है नियम

भारत में सोने की खरीद और स्टोरेज के नियम पुरुषों, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अलग-अलग है. विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है. अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं.

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अगर इस लिमिट से ज्यादा सोना आपके पास है, तो उसके लिए आपके पास बिल या इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन होना चाहिए. अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आप कितनी भी मात्रा में गोल्ड स्टोर कर सकते हैं. आयकर विभाग की यह लिमिट बिना डॉक्यूमेंट्स वाले गोल्ड पर ही लागू होती है. यानी कि सोना चाहिए कितना भी, प्रूफ होना जरूरी है.

क्या गोल्ड स्टोरेज पर लगता है टैक्स? 

अगर आपने डिक्लेयर्ड इनकम से सोना खरीदा है या इसकी खरीद कर-मुक्त आय जैसे कि खेती-बाड़ी से की गई है या सोना कानूनी तौर पर विरासत में मिला है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप तय लिमिट में सोना स्टोर करते हैं या लिमिट ज्यादा है, लेकिन इसका वैलिड प्रूफ है, तो इस स्थिति में अगर छापामारी होती भी है, तो आपके जेवरात जब्त नहीं किए जा सकते हैं. घर में गोल्ड स्टोरेज पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर कोई सोना बेचता है, तो उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है. 

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