Social Benefits For Gig Workers: गिग वर्कर्स अपने काम की स्थिति और बेहतर भुगतान को लेकर नए साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल पर बैठे थे. इस बीच, केन्द्र सरकार की तरफ से ऐसे गिग वर्रर्स के लिए ऐसा फॉर्मूला लाया गया है, जिसे पूरा करने पर ही वे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स ले पाएंगे. केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से लोगों की राय लेने के लिए जारी प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक, इसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन या फिर मल्टीपल एग्रीगेटर के साथ 120 दिनों तक काम करना होगा. सरकार की तरफ से यह नोटिफिकेशन न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की तरफ से हड़ताल के ऐलान से एक दिन पहले 30 दिसंबर को आया.
जारी होंगे डिजिटल कार्ड
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान किया है. नियमों के मुताबिक, हर पात्र और पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उसकी तस्वीर और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य विवरण दर्ज होंगे. उल्लेखनीय है कि श्रम मंत्रालय पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जो असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है.
इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को पहचान के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. नियमों में यह भी कहा गया है कि पात्र असंगठित श्रमिकों को समय-समय पर अपना पता, पेशा, मोबाइल नंबर, कौशल और अन्य आवश्यक जानकारियां अपडेट करनी होंगी. यदि कोई श्रमिक यह विवरण नियमित रूप से अपडेट नहीं करता है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
क्या है मसौदे में नियम?
ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, यदि कोई गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर किसी एग्रीगेटर के लिए किसी एक कैलेंडर दिन में, चाहे कितनी भी कम आय क्यों न हो, कोई भी काम करता है और उससे उसे आय प्राप्त होती है, तो उस दिन को उस एग्रीगेटर के साथ एक दिन की सहभागिता (एंगेजमेंट डे) माना जाएगा. यदि कोई गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर एक से अधिक एग्रीगेटर्स के लिए काम करता है, तो उसके कुल एंगेजमेंट दिनों की गणना सभी एग्रीगेटर्स के साथ किए गए काम को जोड़कर की जाएगी.
खास बात यह है कि अगर कोई वर्कर एक ही दिन में तीन अलग-अलग एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ा होता है, तो उस दिन को तीन दिन की सहभागिता के रूप में गिना जाएगा. नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पात्र गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर में वे सभी लोग शामिल होंगे, जिन्हें किसी एग्रीगेटर द्वारा सीधे या उसकी सहयोगी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से काम पर लगाया गया हो.