Money Rules Changes effective from 1 Oct 2023: सितंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में अगले महीने पैसे से संबंधित कई नियम में बड़े बदलाव (Money Rules Changes from 1 Oct 2023) होने वाले हैं. 1 अक्टूबर, 2023 तक सेबी ने म्यूचुअल फंड से लेकर डीमैट खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में एक अक्टूबर से बदलने वाले कुछ नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. 


इन नियमों में 1 अक्टूबर से होने जा रहा बदलाव


1. डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन है अनिवार्य


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है. अगर कोई खाताधारक इस डेट तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो ऐसे में खाते को 1 अक्टूबर से फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में आप डीमैट और ट्रेडिंग को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. पहले सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते के नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 मार्च को तय किया था, जिसे बाद में छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अपने खाते में नॉमिनी नहीं ऐड किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें.


2. म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन 


डीमैट और ट्रेडिंग खाते के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन तय की है. अगर आप तय समय सीमा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद आप इसमें निवेश या किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. 


3. TCS रूल्स में हो रहा बदलाव


अगर आप अगले महीने से विदेश के टूर पैकेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खबर है. 7 लाख रुपये से कम का टूर पैकेज खरीदने पर आपको 5 फीसदी TCS देना होगा. वहीं 7 लाख रुपये से अधिक के टूर पैकेज 20 फीसदी TCS देना होगा.


4. 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन


अगर आपने अभी 2000 रुपये के नोट नहीं बदले हैं तो इस काम को 30 सितंबर तक लें. रिजर्व बैंक ने सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन तय की है. बाद में होने वाली असुविधा के लिए इस काम को तुरंत पूरा कर लें.


5. बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य


सरकार अगले महीने से वित्तीय और सरकारी कार्यों के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है. 1 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन आदि सभी कार्यों के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.


6. सेविंग खाते में आधार है आवश्यक


छोटी बचत योजनाओं में अब आधार जरूरी हो गया है. पीपीएफ, SSY, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में आधार की जानकारी दर्ज करना आवश्यक है. अगर आपके ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी दर्ज करवाएं वरना 1 अक्टूबर से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा.


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