Family Pension Rules: सरकार किसी भी दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार यानी उसकी पत्नी को जीवनयापन करने के लिए पेंशन की सुविधा देती है. इसे फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन (Family Pension) कहा जाता है. अब सरकार ने फैमिली पेंशन के रूल (Family Pension Rules) में बड़े बदलाव किए हैं. अब फैमिली पेंशन का हकदार दिवंगत सरकारी कर्मचारी का मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी होगा.


इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने दी है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में पेंशनर कल्याण विभाग के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें बैंकों ने मानसिक रूप से बीमार बच्चे को फैमिली पेंशन देने से मना कर दिया है. बैंक मानसिक रूप से बीमार बच्चे को कोर्ट से अभिभावक पत्र लेकर आने को कह रहे हैं.


ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए (NDA) सरकार लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में मानसिक विकलांगता (Mentally Challenged) से पीड़ित बच्चे से अभिभावक पत्र मांगना सही नहीं है. केवल नॉमिनी से भी इस काम को पूरा किया जा सकता है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार बच्चे के लिए कोर्ट से अभिभावक प्रमाण पत्र (Guardianship Certificate) हासिल करना बहुत मुश्किल काम होती है. ऐसे में इस प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है.


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आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 2021 (Central Civil Service Pension Rules, 2021) के मुताबिक अभिभावक प्रमाण पत्र मानसिक रूप से मानसिक रूप से बीमार बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है. लेकिन, ज्यादातर बैंक इस रूल का उल्लंघन कर ऐसे बच्चों से अभिभावक पत्र मांगा जाता है. इसके साथ ही पेंशन नियमों के मुताबिक तलाकशुदा बेटियां भी फैमिली पेंशन की हकदार होती है. इसके साथ ही बुजुर्ग पेंशन भोगियों को मोबाइल ऐप (Facial Recognition) की मदद से फेस रिकग्निशन तकनीक की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की सुविधा मिलती है.


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