GST Notice: लोगों को जीएसटी (GST) उल्लंघन से जुड़े कई नोटिस आ रहे हैं. लोगों से कहा गया है कि यह ऑनलाइन फर्जीवाड़े का नया तरीका है. इनसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा है कि यह नोटिस फर्जी हैं. ऐसे नोटिस मिलने के बाद लोगों को हमारे पास शिकायत करनी चाहिए. 


नोटिस मिलने पर इस तरह से कर सकते हैं वेरिफिकेशन


पीआईबी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यदि लोगों को इस तरह के नोटिस मिलते हैं तो उन्हें सीबीआईसी की वेबसाइट पर जाकर वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए. इसके लिए उन्हें वेरीफाई सीबीआईसी डिन (VERIFY CBIC-DIN) विंडो पर जाना होगा. इसके अलावा टैक्सपेयर्स डायरेक्टरेट ऑफ डाटा मैनेजमेंट (DDM) के ऑनलाइन पोर्टल पर से भी इन नोटिस के संबंध में जानकारी जुटा सकते हैं. यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध मैसेज मिलता है तो तुरंत इसकी डीजीजीआई और सीबीआईसी के पास शिकायत की जा सकती है. 


डीजीजीआई और सीबीआईसी के सामने कई मामले आए 


डीजीजीआई और सीबीआईसी को हाल ही में ऐसे कई मामलों की जानकारी मिली है. इसमें लोगों को फर्जी नोटिस भेजकर डराया जा रहा है. ये फर्जी नोटिस देखने में बिलकुल असली लग रहे थे. इनमें डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) भी लिखा हुआ था. मगर, यह डिन नंबर डीजीजीआई द्वारा जारी किए गए नहीं थे. इस फर्जीवाड़े से निपटने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस ने कड़े कदम उठाए हैं. ऐसे मामलों की जानकारी पुलिस को भी दी गई है. इस पर रोक लगाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे.


डिन नंबर बचाएगा फर्जीवाड़े से 


सीबीआईसी ने 5 नवंबर, 2019 को सर्कुलर जारी कर डिन जारी करने को लेकर टैक्सपेयर्स को सूचित किया था. ये डिन नंबर आपको फर्जीवाड़े से बचाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है. इसलिए टैक्सपेयर्स नोटिस मिलने के बाद आसानी से डिन नंबर के जरिए इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं. यदि आपका डिन नंबर नोटिस से मैच नहीं हो रहा है तो तुरंत इसकी जानकारी दी जाए.


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