PF अकाउंट में जमा पैसा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद की उनकी जमा पूंजी है. साल 2004 में सरकार द्वारा पेंशन सिस्टम को खत्म कर देने के बाद कर्मचारी निधि संगठन की शुरुआत की गई. पहले इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही खाता खोल सकते हैं. लेकिन, बाद में इसे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों के लिए खोल दिया गया. रिटायरमेंट के बाद कोई भी खाताधारक पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकता है. लेकिन, कुछ स्पेशल स्थिति में सरकार खाताधारक को नौकरी के दौरान भी पैसे निकालने की अनुमति देती है. लेकिन, पीएफ अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसे निकालने पर उस पर टीडीएस कटता है.


58 की उम्र के बाद अगर कोई खाताधारक पूरे पैसे निकाल लेता है तो उसे एक रुपये भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा. लगातार 60 दिनों तक अगर पीएफ खाते में पैसे जमा नहीं होते हैं और कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो एसी स्थिति में भी उसे पीएफ के सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में टीडीएस कटेगा और कब नहीं कटेगा.


इन कारणों से पीएफ के पैसे निकालने पर नहीं लगेगा TDS
-अगर अपने पीएफ के पैसों को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो ऐसी स्थिति में TDS नहीं कटेगा.
-अगर किसी बीमारे के चलते नौकरी छूट गई है तो खाताधारक अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हैं.
-अगर कोई कर्मचारी पांच साल के बाद पीएफ से पैसे निकाल रहा है.
-अगर आप 50 हजार रुपये से कम की रकम निकाल रहे हैं.
-अगर आपकी नौकरी पांच साल से कम बची है और आपने 50 हजार से ज्यादा पैसे निकाले हैं तो आप इसके साथ फॉर्म 15G/15H जमा कर टीडीएस बचा सकते हैं.


इस कारण पैसा निकालने पर टीडीएस कट सकता है-
अगर कोई कर्मचारी पांच साल से कम अवधि में पीएफ से 50 हजार से ज्यादा पैसे एक बार में निकालता है तो उस परिस्थिति में टीडीएस के पैसे कट सकते हैं. अगर पैसे निकालते वक्त 15G/15H फॉर्म जमा करने पर और पैन कार्ड जमा करने पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा. वहीं 31 मार्च के बाद पैन कार्ड आधार से लिंक न होने की स्थिति में इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में पीएफ से पैसे निकालने पर  34.608 परसेंट टीडीएस कट जाएगा.


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