Section 80C: ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश ओल्ड टैक्स सिस्टम की धारा 80 सी (Section 80C) के तहत आपको टैक्स छूट दिला सकता है. चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं. बस आपका निवेश एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बेच होना चाहिए. इस तरह से आप 31 मार्च तक निवेश कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. मगर, इस बार आपको थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS Mutual Fund) में निवेश की डेडलाइन कल यानी 28 मार्च को ही है. आइए जान लेते हैं कि तारीख में यह बदलाव क्यों आया है.


29 से 31 मार्च तक है छुट्टी


दरअसल, इस साल शुक्रवार, 29 मार्च को गुड फ्राइडे के चलते छुट्टी है. इसके बाद 30 मार्च को शनिवार और 31 मार्च को रविवार की छुट्टी के चलते आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश 28 मार्च तक ही कर लेना चाहिए. इसके बाद किया गया निवेश कैलकुलेट न हो पाने के चलते आपको दिक्कत आ सकती है. हालांकि, यह समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, जो अभी भी ओल्ड टैक्स सिस्टम में बने हुए हैं. न्यू टैक्स सिस्टम को अपना चुके लोगों को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. 


पैसा हो जाएगा ट्रांसफर 


यदि आप मोबाइल एप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ईएलएसएस (Equity Linked Savings Scheme) म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है. आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक अकाउंट में ट्रंसफर हो जाएगा. बैंक इस शनिवार, 30 मार्च को खुले रहेंगे. मगर, वह शुक्रवार को बंद रहने वाले हैं. स्टॉक मार्केट भी शुक्रवार से रविवार तक बंद रहने वाले हैं. म्यूचुअल फंड हाउस भी इन दिनों बंद रहेंगे इसलिए किसी समस्या से बचने के लिए आपको 28 मार्च तक ही निवेश कर लेना चाहिए.   


स्टॉक मार्केट बंद होने के चलते होगी दिक्कत 


इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में यूनिट को जारी करने के लिए ट्रांजेक्शन तब होना चाहिए, जब स्टॉक मार्केट खुला हो. मगर, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्रवार से रविवार तक स्टॉक मार्केट बंद रहेगा. एक अप्रैल को मार्केट खुलने पर ट्रांजेक्शन पूरा होगा. मगर, वह अगले वित्त वर्ष में गिना जाएगा. इसलिए आपको ध्यान से कल ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा.


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