November Deadline: मंगलवार को नवंबर महीना खत्म हो रहा है. 30 नवंबर तक कुछ काम की डेडलाइन पहले से ही तय की गई हैं. अगर आपने आज रात तक ये काम नहीं निपटाए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस महीने 3 कामों के लिए अंतिम तारीख है. यह डेडलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने, प्रोविडेंट फंड के साथ यूएएन को लिंक करना और होम लोन से जुड़ी हुई है.


अगर ये काम करने से चूक गए तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन पर बुजुर्गों को खास ध्यान देने की जरूरत है. पेंशन पाने वालों को साल में एकबार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इस साल इसे जमा करने का आखिरी मौका 30 नवंबर तक है. अगर यह डेडलाइन मिस की तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है. वैसे भी लाइफ सर्टिफिकेट तो अब ऑनलाइन भी भरा जाता है.


ऑनलाइन होने से होगी आसानी


घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए जीवन प्रमाण का पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/) पर जाना होगा. अब जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करना होगा.


आम तौर पर आपकी पेंशन जिस बैंक में आती है, वहां जाकर लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना होगा. साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी साथ में लगानी होती है. फॉर्म भरने के बाद उसे जमा करना है और आपका काम पूरा हो जाता है.


पोस्टल डिपार्टमेंट भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देता है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईट ने पोस्टल इंडिया के साथ मिलकर डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है. इस सेवा की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी. इस सेवा के जरिए पोस्टमैन घर आकर ये सारे काम कर देता है.


इस सस्ते होम लोन का आखिरी मौका


इस साल त्योहारी सीजन में कई बैंकों के साथ साथ वित्तीय संस्थानों ने होम लोन के ऑफर दिए हैं. ये ऑफर सस्ती ब्याज दरों से लेकर प्रोसेसिंग फीस माफ करने तक हैं. हालांकि ज्यादातर बैंकों के ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक लागू हैं, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस का ऑफर इसी महीने खत्म हो रहा है. कंपनी योग्य ग्राहकों को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 6.66 पर्सेंट की दर से होम लोन दे रही है, जो 30 नवंबर को खत्म हो रहा है.


आधार और UAN की लिंक कराना


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO के सदस्यों को UAN और आधार को लिंक कराने की आखिरी 30 नवंबर है. पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक थी. बाद में EPFO ने 15 नवंबर 2021 को नया सर्कुलर जारी किया था. UAN से आधार के लिंक न होने पर पीएफ खाताधारक ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) दाखिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनके आधार खाते से जुड़े हुए हैं. ऐसे में जिनका आधार लिंक नहीं है या यूएएन आधार सत्यापित नहीं है, ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा.


ये काम EPFO ​​की वेबसाइट, UMANG ऐप, EPFO ​​के ई-केवाईसी पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल के जरिए और EPFO ​​ऑफिस में जाकर आसानी से किया जा सकता है.


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