DGCI Notice to e-Pharma Companies: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India) ने देशभर में ऑपरेट होने वाली 20 ई-फर्मा (e-Pharma Companies) कंपनियों को नोटिस जारी किया है. भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इन कंपनियों को नोटिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन के कारण जारी किया है.  मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक DGCI वी जे सोमानी ने नोटिस में पूछा है कि पिछले कई सालों में कोर्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने पर कई बार रोक लगाई है. अपने नोटिस में DGCI ने पूछा है कि इस उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.


जानें किन कंपनियों को जारी किया गया नोटिस-


गौरतलब है कि DGCI ने नियमों के उल्लंघन के मामले में  Tata 1mg, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस (Flipkart Health+) और अमेजन (Amazon) जैसी 20 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. फिलहाल किसी भी कंपनी ने इस नोटिस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. अपने नोटिस में DGCI ने कहा है कि ऑनलाइन बिना DGCI के वैलिड लाइसेंस के दवा बिक्री से इसकी क्वालिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए DGCI ने इस कदम को उठाया है.


कंपनियों को दो दिन में देना होगा जवाब


अपने नोटिस में ड्रग कंट्रोलर ने Tata 1mg, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस (Flipkart Health+) और अमेजन जैसी कई ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए दवा बेचने वाली कंपनियों को दो दिन वक्त दिया है. अगर कंपनियां इस दौरान DGCI को इस नोटिस का जवाब नहीं देंगी तो ऐसा माना जाएगा कि उनके पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है. इसके बाद DGCI कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले तीन ई-फार्मेंसिज को बिना DGCI वैलिड लाइसेंस के दवा बेचते पाया था और इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत में दवा की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिक्री के लिए DGCI से वैलिड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.


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