Credit Card rules update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड (Credit Card New Rule) से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे. इसमें क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े नियम शामिल हैं. आरबीआई ने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे. क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइंस अगले महीने से लागू होगी.
बिना सहमति के नहीं जारी हो कार्डRBI ने साफ तौर पर कहा है कि 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी. अगर ऐसा हुआ तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जायेगा.
बैंको को यह बताना होगा कि ग्राहकों को किसी भी तरह का गलत बिल नहीं भेजा जायेगा. अगर ऐसा हुआ तो कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को इस बारे में जवाब देना होगा. शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों में कार्डधारक को जवाब देना होगा.
अब 11 से शुरू होगी बिलिंग साइकिलआपको बता दे कि क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के समय का बिल जेनेरट होने के बाद तय किया जाता है, लेकिन अब 1 जुलाई 2022 से आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल महीने की 11 से शुरू होकर अगले महीने की 10 तारीख तक रहेंगी.
नहीं भेजें गलत बिलक्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को किसी भी तरह का गलत बिल नहीं भेजा जाए. अगर ऐसा होता है तो संस्थाओं को इस बारे में जवाब देना होगा. शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों में कार्डधारक को सबूत के साथ जवाब देना होगा.
कंपनी पर लगेगा 500 रु प्रति दिन से जुर्मानाकार्ड की संस्थान ग्राहकों को बिल का स्टेटमेंट समय पर भेजे. साथ ही ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए. इसके बाद ही ब्याज वसूला जाए. क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों के अनुरोध पर 7 दिनों के अंदर कार्ड को बंद करना होगा. क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को इसकी जानकारी तुरंत ईमेल, एसएमएस से दी जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी पर 500 रु प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना होगा. लेकिन यह उस स्थिति में लागू होगा जब कार्ड पर किसी भी तरह का बकाया नहीं हो.