EPF Account: अगर आपके इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) खाते में आपकी जन्मतिथि (Date of Birth) गलत दर्ज हो गई है तो आप इसे ठीक करा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डालनी होगी.  जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में: -


दस्तावेज



  • ईपीएफओ रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि और आपकी सही डेट ऑफ बर्थ में अंतर तीन साल से कम है तो आधार/ई-आधार को ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सबमिट करना होगा. केवल इन्हीं से काम चल जाएगा.

  • डेट ऑफ बर्थ का का यह अंतर अगर 3 साल से ज्यादा है तो आधार/ई-आधार के साथ ही आपको जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर दूसरा दस्तावेज भी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सबमिट करना होगा.


जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर इनमें से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए:-



  • स्कूल/एजुकेशन से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट

  • जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट


पासपोर्ट



  • केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड्स पर बेस्ड सर्टिफिकेट

  • सरकारी विभाग की ओर जारी कोई विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआई कार्ड आदि

  • ईपीएफओ मेंबर इंप्लाई की जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट


ऐसे डालें ऑनलाइन रिक्वेस्ट



  • इसके लिए आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.

  • यहां UAN, पासवर्ड और कैप्चा को डालना होगा.

  • इसके बाद साइन-इन पर क्लिक करें.

  • नए खुले पेज में 'मैनेज' टैब पर क्लिक करने के बाद 'Modify Basic Details' पर क्लिक करें.

  • अब सामने आए पेज में 'चेंजेस रिक्वेस्टेड' सेक्शन में सही जन्मतिथि डालें.

  • इसके बाद सेव/सबमिट या अपडेट, जो विकल्प हो, उस पर क्लिक करें.

  • अपडेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा 'पेंडिंग अप्रूवल बाई एंप्लॉयर' यानी एंप्लॉयर/कंपनी से इस रिक्वेस्ट के मंजूर होने का इंतजार किया जा रहा है.


जन्मतिथि ठीक करने की रिक्वेस्ट डालने के बाद ये करें:-



  • एंप्लॉयर को अपडेट को मंजूर करने के लिए कहें.

  • एंप्लॉयर जब अपडेशन की मंजूरी देगा तभी ईपीएफओ भी बदलाव को मंजूर कर देगा.


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