Fuel Tax Revised: केंद्र सरकार ने बीती रात अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए डीजल और एटीएफ (जेट ईंधन) पर अप्रत्याशित लाभ कर या विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है. हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर शुल्क बढ़ा दिया है. बीती रात सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में क्रूड, डीजल और ATF पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स के नए रेट बता दिए गए हैं. ये नया आदेश आज यानी बुधवार 3 अगस्त से लागू हो गया है. 


जानें डीजल, एटीएफ और पेट्रोल पर कितना टैक्स
एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 11 रुपये से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, वहीं एटीएफ या जेट फ्यूल पर जहां 4 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लग रहा था अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है. इसी तरह, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स जारी रहेगा.


कच्चे तेल पर बढ़ा टैक्स
नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स 17,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. कल किए गए फैसले से रिफाइनरी कंपनियों को जहां राहत मिली है वहीं झटका भी लगा है. इस तरह ये फैसला इनके लिए मिलाजुला साबित हो सकता है. यह कदम ओएनजीसी और वेदांत लिमिटेड जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स पर असर डाल सकता है.


पहली बार एक जुलाई को लगा था ये टैक्स
भारत ने पहली बार एक जुलाई को अप्रत्याशित कर लाभ लगाया था. इसी के साथ वह उन देशों में शामिल हो गया था, जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं. हालांकि, तब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी है, जिससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरी, दोनों के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है. 


ये भी पढ़ें


इस शहर में CNG-PNG के दाम में बड़ा इजाफा, CNG 6 रुपये तो PNG 4 रुपये हुई महंगी, जानें नए रेट्स



Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी, दिल्ली, मुंबई, पटना सहित अपने शहर के लेटेस्ट रेट जानें