LPG Cylinder Custom Duty: केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के ऊपर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है. इसे 5 फीसदी से बढ़ाकर सीधा 15 फीसदी कर दिया है. इसके ऊपर अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) भी लगेगा. एलपीजी सिलेंडर के आयात पर 15 फीसदी का एग्रीकल्चर सेस वसूला जाएगा.


किन को मिली है राहत


केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के घरेलू कस्टमर्स के लिए बेची जाने वाली एलपीजी के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी शून्य रहेगी. हालांकि अन्य इंपोर्टर्स या आयातक जो घरेलू एलपीजी का आयात करते है, उनके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी की दर 15 फीसदी पर ही रहेगी.


घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ा फैसला


हालांकि इसके साथ एक राहत की बात है कि सरकार ने फैसला लिया है कि लिक्विफाइड प्रोपेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन और लिक्विफाइड प्रोपेन के साथ लिक्विफाइड ब्यूटेन के मिक्सचर पर किसी तरह की बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के घरेलू कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है. इंडियन डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के निकाले गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जानकारी मिली है.


घरेलू ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करेगा ये कदम- सरकार


पेट्रोलियम विभाग और टैक्स से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार का ये कदम घरेलू ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करेगा और इसके साथ इंपोर्ट के खर्चों को भी कम करने में मदद करेगा. गौरतलब है कि भारत में कुकिंग गैस या एलपीजी के उत्पादन की कमी है और देश इसके आयात के लिए सऊदी अरब जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है.


1 जुलाई को नहीं हुआ एलपीजी कीमतों में बदलाव


एक जुलाई को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था. 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर और 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए हैं. राजधानी नई दिल्‍ली में रसोई यूज वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 1103 रुपये और कॉमर्शियल यूज वाले सिलेंडर के दाम 1773 रुपये पर बने हुए हैं. 


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