आज के समय में लोग परिवार या दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट या लग्जरी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहां खाने की कीमत और टैक्स के अलावा आपके बिल में अपने आप सर्विस चार्ज भी जुड़ सकते हैं. लेकिन अगर रेस्टोरेंट बिना ग्राहक की इजाजत के सर्विस चार्ज वसूलता है, तो यह उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली के लग्जरी रेस्टोरेंट से सामने आया है, जहां ग्राहकों के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने के मामले में CCPA ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इसे गलत कारोबारी तरीका और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन माना है. CCPA ने रेस्टोरेंट को आगे से अपने आप सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है.

क्या है पूरा मामला?

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CCPA के सामने दो ग्राहकों ने शिकायत की थी कि दिल्ली के एक लग्जरी रेस्टोरेंट ने उनके खाने के बिल में अपने आप 10% सर्विस चार्ज जोड़ दिया था. ये शिकायतें 30 मई 2025 और 10 जून 2025 को किए गए पेमेंट से जुड़ी थीं. शुरुआती जांच में पाया गया कि बिलिंग के दौरान ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज लगाया गया था.

इसके बाद CCPA ने रेस्टोरेंट से जवाब मांगा और इस मामले की विस्तृत जांच के लिए निर्देश दिए. जांच में सामने आया कि बिलिंग सिस्टम में सर्विस चार्ज पहले से शामिल होने के कारण ग्राहकों को ऐसा लग सकता था कि यह पेमेंट करना जरूरी है.

सर्विस चार्ज को लेकर CCPA ने क्या कहा?

CCPA के मुताबिक, रेस्टोरेंट के मेन्यू में खाने-पीने की चीजों की कीमत पहले से लिखी होती है. ग्राहक उसी कीमत और लागू टैक्स के आधार पर पेमेंट करने के लिए सहमत होता है. इसलिए सर्विस चार्ज या टिप ग्राहक की ख्वाहिश पर डिपेंड होना चाहिए. ऐसे में सर्विस चार्ज बिल में अपने आप जोड़कर जरूरी पेमेंट की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए. यही वजह है कि CCPA ने इसे गलत कारोबारी तरीका और ग्राहकों को गुमराह करने वाला कदम माना.

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