नई दिल्लीः सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सभी इनकम टैक्सपेयर्स के टैक्स के टैक्स डिमांड का काम अगस्त के आखिर तक पूरा कर लें. सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने इसके लिए सभी क्षेत्र अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय करें.

राजस्व कलेक्शन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल कोरोना वायरस के कारण बनी स्थितियों और लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन में कमी आ रही और इसकी वजह से इस वित्त वर्ष में रेवेन्यू के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल लग रहा है. सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी ने इनकम टैक्स विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि कई टैक्सपेयर्स विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उनपर बकाया टैक्स की सही मांग के बारे में सूचना का इंतजार है. बता दें कि ये पत्र बीती 9 जुलाई को लिखा गया था.

प्राथमिकता पर हो काम-सीबीडीटी सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल या सिर्फ ई-मेल के जरिये जानकारी भेजकर अपीलों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रबंध करें. सीबीडीटी चाहता है कि सरकार से विवाद से विश्वास योजना के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स की टैक्स डिमांड और टैक्स पेमेंट की गिनती या रिफंड से संबंधित कामकाज प्रायोरिटी पर किया जाए.

सीबीडीटी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी टैक्सपेयर्स को इसके अंतर्गत लाना है, चाहे वे इस स्कीम का ऑप्शन लेना चाहते हैं या नहीं. इससे अंतिम समय में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी.

अंतिम समयसीमा है 31 दिसंबर 2020 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आकलन अधिकारियों को इस प्रोसेस को 31 अगस्त, 2020 तक पूरा करने के लिए कहा गया है जिससे विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का निपटान करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 की डेडलाइन को हासिल किया जा सके.

विवाद से विश्वास योजना को जानें विवाद से विश्वास योजना के तहत जो टैक्सपेयर्स विवाद का समाधान करना चाहते हैं वो 31 दिसंबर तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराएंगे और उस पर उन्हें ब्याज और पेनल्टी से छूट मिल सकेगी सरकार का लक्ष्य है कि इसके तहत 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख डायरेक्ट टैक्स मामलों को निपटाया जा सके.

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