Tax On Gaming Industry: अगर आपने बीते वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन गेम्स ( Online Games) खेलकर मोटी पैसा बनाया है तो 2022-23 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न में इस आय का खुलासा नहीं किया है तो इनकम टैक्स विभाग ने फौरन अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने को कहा है.  इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) वे टैक्सपेयर्स भी भर सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन गेम्स के अलावा लॉटरी या फिर बेटिंग खेलकर आय हुआ हो. 


सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) ऑनलाइन गेम्स के अलावा लॉटरी या फिर बेटिंग के जरिए पैसे कमाने वाले भी भर सकते हैं. अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) प्रावधान किया गया है कि लोग सामने आकर खुद टैक्स भरें. नहीं तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक पेनल्टी भरना होगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. 


दरअसल ऑनलाइन गेम्स खेलकर मोटी कमाई करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की नजर है. सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि एक गेमिंग पोर्टल (Gaming Portal) ने बीते तीन सालों वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2021-22 के दौरान ऑनलाइन गेम्स में जीतने वालों को 58,000 करोड़ रुपये बांटे हैं. जबकि गेम जीतने वालों में से किसी ने भी जीती हुई रकम पर टैक्स नहीं दिया है. सीबीडीटी ने विजेताओं को अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल कर सही आय का खुलासा करने और इसपर टैक्स का भुगतान करने को कहा है. 


सीबीडीटी के हिदायत के बाद ऑनलाइन गेम्स वितेजाओं को ब्याज के साथ बिना किसी रिबेट के कुल 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा. इन लोगों को टैक्स के साथ पेनल्टी का भी भुगतान करना होगा. ये सभी गेमिंग पोर्ट्ल में रकम जीतने वाले विजेताओं पर लागू होता है. अपडेटेड रिटर्न में टैक्सपेयर्स को सही आय का खुलासा करना होगा. इस दौरान टैक्सपेयर्स को 25 फीसदी ज्यादा टैक्स ब्याज के साथ भुगतान करना होता है. अगर 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न नहीं भरा गया तो 12 महीने से लेकर 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा. 


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