Bank Locker Charges: बैंक लॉकर को बेहद सुरक्षित माना जाता है जिसमें लोग अपनी बेशकीमती सामान रखते हैं. लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक अपने कस्टमर्स से लॉकर के साइज के मुताबिक फीस लेते हैं. कई बैंक और उनकी शाखाएं फिकस्ड डिपाॉजिट के एवज भी भी अपने खाताधारकों को बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं. 


आइए जानते हैं देश के दिग्गज सरकारी बैंकों समेत बड़े निजी बैंक लॉकर की सुविधा के लिए कितना चार्ज करते हैं. 


एसबीआई का लॉकर चार्ज
एसबीआई का लॉकर चार्ज शहरों और साइज पर निर्भर करता है. मेट्रो और अर्बन शहरों में छोटे, मिडियम, लार्ज और एक्सट्रा लार्ज साइज लॉकर्स के लिए बैंक 2,000 रुपये, 4000 रुपये, 8000 रुपये और 12,000 रुपये चार्ज करता है जिसपर जीएसटी अलग से देना होता है. सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में लॉकर सुविधा के लिए छोटे, मिडियम, लार्ज और एक्सट्रा लार्ज साइज लॉकर्स के लिए 1500 रुपये, 3000 रुपये, 6,000 रुपये और 9000 रुपये चार्ज करता है. एसबीआई वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी चार्ज करता है. अगर लॉकर एक साल तक ऑपरेट नहीं किया जाता है तो बैंक के पास अधिकार है कि वो लॉकर अलॉटमेंट को रद्द कर उसे खोल सकता है. 



आईसीआईसीआई बैंक का लॉकर चार्ज 
आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank में लॉकर खोलने के लिए आवेदन के साथ नोटराइज्ड लॉकर एग्रीमेंट, दो फोटो की जरुरत होगी. आईसीआईसीआई बैंक लॉकर रेंट एडवांस में लेता है साथ लॉकर लेने वाले का आईसीआईसीआई बैंक में खाता होना चाहिए. आईसीआईसीआई बैंक छोटे साइज के लॉकर के लिए 1200 रुपये से 5000 रुपये चार्ज करता है वहीं एक्सट्रा लार्ज साइज लॉकर्स के लिए 10000 रुपये से 22,000 रुपये तक चार्ज करता है इसपर जीएसटी अलग से देना होगा. 


पीएनबी का लॉकर चार्ज 
पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में लॉकर चार्ज में बढ़ोतरी की है. फ्री विजिट की संख्या को 15 से घटाकर 12 कर दिया है. ग्रामीण और सेमीअर्बन एरिया में लॉकर का सलाना किराया 1250 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है. अर्बन और मेट्रो शहरों में किराया 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये साइज पर निर्भर करता है. 


एक्सिस बैंक का लॉकर चार्ज 
एक्सिस बैंक मेट्रो या अर्बन एरिया में लॉकर के लिए 2700 रुपये छोटे लॉकर के लिए, मिडियम साइज के लॉकर के लिए 6000 रुपये, लार्ज साइज के लॉकर के लिए 10,800 रुपये और एक्सट्रा लार्ज लॉकर के लिए 12,960 रुपये चार्ज करता है जिसपर जीएसीटी अलग से दोना होगा. सलाना लॉकर किराया सरेंडर करने पर वापस नहीं होगा. किराया में देरी पर 2.5 फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक लेट फीस देना होगा. 3 विजिट से ज्यादा पर बैंक 100 रुपये प्रति विजिट चार्ज करेगा. 


आरबीआई ने बनाया नियम


रबीआई ने बैंकों के लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए हैं जो एक जनवरी 2022 से लागू होने हो चुका है. इस नए नियम के मुताबिक बैंक में आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक सीमित होगी. दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही पर ये नियम बनाया है. आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे.  महंगी चीजों और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर उपलब्ध कराते हैं. सभी सरकारी व प्राइवेट बैंक लॉकर सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिसके बदले में वे ग्राहकों से सालाना फीस भी वसूलती हैं. 


ये भी पढ़ें: 


Petrol Diesel Price: महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, जनवरी 2022 में 8 फीसदी बढ़े कच्चे तेल के दाम


Edible Oil Price: खाने के तेल के दामों में 5 से 20 रुपये किलो की हुई कटौती, सरकार ने किया दावा