ATM Card Insurance: आजकल के समय में बैंकिंग व्यवस्था में कुछ बड़े और बेहद जरूरी बदलाव हुए हैं. उन्हीं में से एक है क्रेडिट (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card). जब भी हम किसी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत खाता खुलवाते हैं तो उस खाते पर हमें एक डेबिट कार्ड भी मिलता है. यह ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) से लेकर कैश निकालने (Cash Withdrawal) में लोगों की मदद करता है, लेकिन कैश विड्रॉल के अलावा एटीएम कार्ड (ATM Card) के कुछ ऐसे लाभ हैं जिसके बारे में हमें आमतौर पर पता नहीं होता है. यह लाभ है एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में.


आपको बता दें कि एटीएम कार्ड पर ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस का लाभ मिलता है जिसकी जानकारी कई बार आम लोगों को नहीं होती है. इस कारण वह इस बड़े फायदे का लाभ नहीं उठा पाते हैं.


इन लोगों को मिलता है इंश्योरेंस का लाभ
आपको बता दें कि केवल उन लोगों को एटीएम कार्ड इंश्योरेंस (ATM Card Insurance) का लाभ मिलता है जो कम से कम इस एटीएम कार्ड का 45 दिनों तक यूज करते हैं. यह सुविधा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक के एटीएम कार्ड में मिल सकती है. इसके साथ ही इंश्योरेंस का कितना लाभ मिलेगा यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीएम कार्ड किस कैटेगरी का है. हम आपको अलग-अलग कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस राशि के बारे में जानकारी दे रहे हैं-


कार्ड के अनुसार मिलता है कवरेज-



  • क्लासिक कार्ड (Classic Card)- 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस

  • प्लेटिनम कार्ड (Platinum Card)- 2 लाख रुपये

  • सामान्य मास्टर कार्ड (Mastercard)- 50 हजार रुपये का इंश्योरेंस

  • प्लैटिनम मास्टर कार्ड (Platinum Mastercard)- 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस

  • वीजा कार्ड (Visa Card)- 1.5 से 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस

  • प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत मिलने वाले रूपे कार्ड (RuPay Card)- 1 से 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस


मृत्यु होने पर मिलता है क्लेम
अलग-अलग कैटेगरी में में एटीएम कार्ड होल्डर को 5 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है. अगर किसी व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु (Accidental Death Claim) हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 5 लाख तक के इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है.


क्लेम करने का प्रोसेस-
अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोग इंश्योरेंस का डेथ क्लेम कर सकते हैं. इसके साथ ही दुर्घटना में दिव्यांग होने की स्थिति में 50 से 1 लाख रुपये तक का कवरेज मिलता है. ऐसे में इस क्लेम को लेने के लिए आपको संबंधित बैंक में मृतक का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate), एफआईआर की कॉपी (FIR Copy), आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक का प्रमाण पत्र आदि जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इस इंश्योरेंस को क्लेम (Insurance Claim)  कर सकते हैं.


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