New LTC Rules for Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से तीन नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. डीओपीटी विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, एलटीसी के संबंध में रेल यात्रा के दौरान खाने और सरकारी खर्चे पर टिकट बुकिंग के चार्ज को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं.
 
सरकारी कर्मचारियों को सैलरी केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है. वहीं इन कर्मचारियों के लिए LTC का नियम, सेंट्रल सिविल सर्विस (आवश्यक यात्रा रियायत) 1988 के अनुसार तय किया गया है. यहां डीओपीटी के नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. 


ट्रेन जर्नी के दौरान खाने का चार्ज


DoPT की ओर से 10 अगस्त को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब कर्मचारियों को आवश्यक यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से ट्रेन में खाने के चार्ज की प्रतिपूर्ति की अनु​मति होगी. डीओपीटी ने कहा कि जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत ट्रेन यात्रा करते हैं और रेलवे के खानपान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें इसके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. 


हवाई टिकट बुकिंग को लेकर नियम 


अगर एलटीसी के तहत हवाई टिकट बुक किया जाता है और इसे किसी वजह से कैंसिल करना पड़ता है तो ऐसे में एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगाए गए कैंसिलेशन चार्ज भी दिया जाएगा. 


तीन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग


डीओपीटी ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से तीन ट्रैवल एजेंसियों आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के माध्यम से भी अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है. सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन किराया मान्य होगा. यहां टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज कर्मचारी के द्वारा वहन किया जाएगा. 


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