7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) को लेकर बड़ा अपडेट आया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत अब कुछ कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ नहीं दिया जाएगा. अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आइए जानते हैं क्या आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं? 


7th Pay Commission News: अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा HRA


व्यय विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी आवंटित आवास को किसी और के साथ साझा करता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी माता पिता, बेटा, बेटी को आवंटित आवास में रहता है तो उसे इसका लाभ हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा. 


इन लोगों को भी नहीं दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)


अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से आवंटित किए गए एक ही सरकारी आवास (Government Quarters) में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा. 


कितना दिया जाता है HRA 


केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जारी किया जाता है. इन्हें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एक्स कैटेगरी के कर्मचारियों को 24 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है. वाई कैटेगरी के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से और जेड कैटेगरी के कर्मचारियों को 8 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है. 


एक्स कैटेगरी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी होते हैं. वहीं वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, जबकि जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम के आबादी वाले क्षेम में रहने वाले कर्मचारी आते हैं. 


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