नई दिल्लीः पुराने गहने या सोना वगैरह बेचने पर कमाई गई राशि पर 3 फीसदी जीएसटी लागू होगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ये जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि, अगर पुराने गहने बेचकर उस पैसे से नये जेवरात खरीदे जाते हैं तो जीएसटी में से 3 फीसदी टैक्स घटा दिया जाएगा.


अधिया ने जीएसटी मास्टर क्लास में कहा, ‘मानिए मैं जौहरी हूं और कोई पुराने गहने बेचने आता है. यह सोना खरीदने जैसा ही है. आप बाद में इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि अगर कोई जौहरी पुराने गहने खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में 3 फीसदी जीएसटी वसूल करेगा. अगर एक लाख रुपये मूल्य के पुराने गहने बेचे जाते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपये काट लिए जाएंगे. लेकिन अगर पुराने गहने बेचने से मिले पैसे से नए जेवर खरीदे जाते हैं तो पुराने की बिक्री पर चुकाए गए टैक्स को खरीदे गये गहनों के जीएसटी की गणना करते समय उसमें जोड़ दिया जाएगा.

हालांकि, अगर जौहरी को कोई पुराना गहने मरम्मत वगैरह के लिए दिया जाता है तो यह जॉब वर्क होगा और इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. अधिया ने कहा, ‘‘लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मेरे पुराने गहने लेकर उन्हें गला दीजिये और मुझे नया दे दीजिये, इसका मतलब हुआ कि व्यापारी एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ऐसे में यह पुराने गहने के तौर पर सोना खरीदने के समान है.

देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया गया, इसमें सोने की खरीद फरोख्त पर तीन फीसदी जीएसटी लगाया गया है जबकि जॉब वर्क पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा.

नेटफ्ल्क्सि से मूवी व टेलीविजन शो डाउनलोड करने पर कर के बारे में पूछे जाने पर अधिया ने कहा कि यह अमेरिकी कंपनी सेवा कर का भुगतान कर रही है. इसके स्थान पर अब जीएसटी लगेगा. वेबसाइट अथवा ब्लॉग में विज्ञापन देने के बारे में अधिया ने कहा कि यदि पैसेन सेवायें देकर अर्जित किया गया है तो उस पर जीएसटी लगेगा.

लिहाजा देश की करोड़ों महिलाओं के लिए ये जरूरी खबर है. पुराने गहने बेचने से लेकर मरम्मत कराना भी जीएसटी इफेक्ट से महंगा पड़ेगा. दरअसल, अब जीएसटी लागू होने के बाद अब ज्वेलर आपसे रिवर्स चार्ज के तहत 3 फीसदी जीएसटी लेगा यानि 1 लाख के गहने पर 3 हजार जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर पूराने गहने के बदले में नए गहने लेते हैं तो टैक्स वापस मिलेगा जबकि पुरानों गहनों की मरम्मत पर 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. गहने की मरम्मत सर्विस चार्ज किया जायेगा.