2000 Rupee Note Exchange Deadline: भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को बड़ी राहत देते हुए 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. जिन लोगों ने अभी तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदले हैं वह इस काम को 7 अक्टूबर, 2023 तक कर सकते हैं. ऐसे में लोगों को अब एक हफ्ते का अतिरिक्त वक्त मिल गया है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर यानी शनिवार को खत्म हो रही थी.


7 अक्टूबर तक बदल सकते हैं नोट


रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 8 अक्टूबर से बैंकों और पोस्ट ऑफिस में आम लोग 2000 रुपये के नोट को नहीं बदल पाएंगे. हालांकि इसके बाद भी यह नोट चलन में बने रहेंगे और आप इसे केवल आरबीआई के ऑफिस में ही एक्सचेंज कर पाएंगे. ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए आप डेडलाइन खत्म होने से पहले इस काम को पूरा कर लें.


डेडलाइन के बाद नोटों को क्या होगा?


भारतीय रिजर्व बैंक ने यह साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ग्राहकों को पास इन नोटों को बदलने का मौका रहेगा. बैंकों और पोस्ट ऑफिस में ग्राहक 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आप इसे देशभर में स्थित आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जरूर बदल सकते हैं. इन ऑफिस में एक बार में केवल 20,000 रुपये तक की वैल्यू के नोटों को बदला जा सकता है. इसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ भी जमा करनी पड़ेगी. इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ने यह साफ कर दिया है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यह नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे.


इतने नोट बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं वापस-


ध्यान देने वाली बात ये है कि 19 मई, 2023 को रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था. बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक देशभर में 3.56 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू के बराबर के नोट चलन में थे. वहीं 29 सितंबर, 2023 तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए है. वहीं 14,000 करोड़ रुपये का वापस आना अभी भी बचा है.


पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं पैसे


आरबीआई ने शनिवार को यह भी जानकारी दी है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए 2000 रुपये के नोटों को रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस तक पोस्ट के जरिए भी भेजा जा सकता है. इन पैसों को बाद में ग्राहकों के खाते में जमा कर दिया जाएगा. इसके साथ ही एक आईडी प्रूफ भेजना अनिवार्य होगा.


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