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CONG+
06
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(Source: ECI/ABP News)

आ रही है इयर क्लोजिंगः जानें टैक्स बचाने के 10 शानदार टिप्स

ABP News Bureau   |  07 Feb 2017 09:17 PM (IST)
आ रही है इयर क्लोजिंगः जानें टैक्स बचाने के 10 शानदार टिप्स
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10. सुकन्या समृद्धि योजना से बचाएं टैक्सः मोदी सरकार ने ख़ासतौर से बेटियों के लिए एक स्कीम शुरू की थी जिसके जरिए आप बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के साथ ही टैक्स भी बचा सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर हर साल कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इस पर 9.2 फीसदी की दर से ब्याज़ मिलता है और बेटी के 21 साल के होने पर ही ये पैसे निकाल सकते हैं. इस कोष में डाली गई रकम पर भी आपको टैक्स बेनेफिट मिलता है.

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2. बच्चों की फीस पर बचाएं टैक्सः 2 बच्चों तक बच्चों की स्कूल फीस (ट्यूशन फीस) पर भी टैक्स छूट मिलती है. आप बच्चे की फीस भर रहे हैं, तो आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.

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6. पीपीएफः पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में पैसे डालकर आप अपना भविष्य सुरक्षित करने के साथ ही टैक्स भी बचा सकते हैं. पीपीएफ में किया गया निवेश टैक्स फ्री है साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री है. साथ ही मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है. पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है लेकिन पीपीएफ में निवेश की गई राशि का 50 फीसदी हिस्सा आप 7 साल बाद निकाल सकते हैं.

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8. मेडिकल इंश्योरेंसः इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री है. यदि आपने अपने माता-पिता का भी मेडिक्लेम किया है और उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो 30,000 रुपये तक की प्रीमियम राशि करमुक्त होगी यानी साल में आप 55 हज़ार टैक्स बचा सकते हैं. धारा 80 डी- 15,000 रुपये का मेडिकल इन्श्योरेंन्स खुद के लिए, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए कटेगा और 20,000 रुपये मेडिकल इन्श्योरेंन्स अपने 60 वर्ष से ऊपर माता-पिता के लिए.

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7. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बचाएं टैक्सः खुद के लिए पत्नी के लिए या बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर आपको सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है. जीवन सुरक्षा बीमा में लगाई राशि पर सेक्शन 10 (10D) के तहत टैक्स में पूरी छूट मिलती है.

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4. 80 सीसीडी के तहत एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) के रूप में 50,000 रुपये का निवेश टैक्स फ्री है. सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख टैक्स बचाने के साथ ही आप एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करके टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं. 2015 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 सीसीडी के तहत सालाना 50,000 रुपये एनपीएस में निवेश को करमुक्त कर दिया. तो इस स्कीम का फायदा उठाएं और पैसा बचाने के साथ टैक्स भी बचाएं.

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5. लीव ट्रेवल अलाउंसः यदि कंपनी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, तो 19,200 रुपये तक किए गए खर्च पर टैक्स नहीं लगेगा. लीव ट्रेवल अलाउंस के तहत एक सीमा के भीतर घरेलू यात्राओं में सेक्शन 10(5) के अंतर्गत छूट मिलती है.

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आयकर की धारा 80सी के तहत आपके पास बहुत से विकल्प हैं जिनके जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करके टैक्स बचा पाएंगे. अगर आपकी प्लानिंग सटीक होगी तो आपके पास अभी भी बहुत समय है और आप टैक्स बचा सकते हैं. 80सी के तहत आप कुल डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं. इसके तहत आप इन तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं.

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1. होम लोन पर बचाएं टैक्सः ख़ुद की प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए होम लोन पर दिया गया 2 लाख तक का ब्याज टैक्स फ्री रहेगा. यदि पति-पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों के नाम पर लोन होने से दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा. तो किराया देने से बेहतर है कि खुद का घर खरीदें और ईएमआई चुकाने पर टैक्स बचाएं. होम लोन के लिए अदा किए गए ब्याज़ पर सालाना 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट है.

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3. एचआरए से बचाएं टैक्सः यदि आप 80सी के तहत निवेश नहीं कर पाए हैं तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. किराए के मकान में रहते हैं, तो रेंट स्लिप दिखाकर एक निश्‍चित सीमा तक टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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9. ग्रेच्युटी: सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेच्युटी अमाउंट पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है. सेक्शन 10 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को रिटायमेंट के समय उसकी बकाया छुट्टियों के लिए दी जाने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है

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वित्त वर्ष 2016 खत्म होने को है और अब आपको भी टैक्स बचाने की चिंता बढ़ गई होगी. तो आप समय पर जाग गए हैं और हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जिनसे आप अपना काफी टैक्स बचा सकते हैं. आपने सही तरी़के, सही जगह पर निवेश नहीं किया तो आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर चला जाएगा. आपको अब जल्दी ही कुछ करना होगा वर्ना वित्त वर्ष 2016 खत्म होते होते आपके पास टैक्स बचाने का समय नहीं रहेगा. तो आप यहां जानें टैक्स फ्री निवेश के तरीके जो आपको रिटर्न भी देंगे...

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