आर्म्स एक्ट में बरी होने के बाद मुंबई लौटे सलमान खान, एयरपोर्ट पर मिली पहली झलक
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया है. उन पर 1998 में काला हिरण मारने का आरोप था. सलमान ने बरी होने के बाद अपने सभी फैंस को धन्यवाद दिया. सलमान ने ट्वीट किया, समर्थन और शुभकामनाओं के लिए आप सबका धन्यवाद.
आपको बता दें कि निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान ने हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था.
'बजरंगी भाईजान' (एक फिल्म में सलमान के किरदार का नाम) नाम से मुंबई स्थित ‘भाईजना रेस्तरां’ ने यह खबर मिलने के बाद 50 प्रतिशत छूट की घोषणा कर दी है.
'बिग बॉस 10' के पूर्व प्रतियोगी राहुल देव ने कहा, मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा है और सलमान को बरी कर देने से साफ हो गया है कि वह निर्दोष थे.
पिछले साल जुलाई में चिंकारा के शिकार से संबंधित एक अन्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान को बरी कर दिया था.
सलमान के बरी होने पर कुछ लोग नाराज भी हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, कानून और अदालत के मामले के 'तीस मार खान'. शर्म आनी चाहिए. एक अन्य ने लिखा, यहां लाखों को पता है कि सलमान खान दोनों मामलों में दोषी हैं. आपकी आवाज का कोई मूल्य नहीं, अगर सामने वाले के पास पैसा और ताकत है. कितना दुखद है.
वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सलमान के बरी होने से खुश भी हैं. 'हम साथ साथ हैं' में सलमान के पिता की भूमिका निभा चुके अभिनेता आलोक नाथ ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा, काफी समय से चले आ रहे मामले का सुखद अंत हुआ है. उन्हें और उनके परिवार को वाकई में राहत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, सलमान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. उनका करियर शानदार है. अब उनकी शादी और बच्चे पैदा करने का समय है.
सलमान के खिलाफ यह मामला वर्ष 1999 में दर्ज हुआ था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने इस मामले की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी कर ली थी और फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने जब फैसला सुनाया कि इस मामले में अभिनेता दोषी नहीं हैं, उस वक्त सलमान और उनकी बहन अलवीरा अदालत में मौजूद थे.
फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और कुछ अन्य कलाकारों पर एक अक्टूबर 1998 की रात काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया. अभिनेता पर अवैध हथियार रखने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा. आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.