अपने देश में गाड़ियों की बिक्री हर साल बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब शहर हो या गांव हर तरफ गाड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है. लगातार बढ़ रहे कारों की संख्या को देखते हुए अब सरकार नए-नए पार्किंग बनवा रही है. लेकिन इसके बाद भी भारत में पार्किंग के बड़ी समस्या बन गई है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि, लोग जल्दबाजी में या जगह न मिलने पर अपनी कार को कहीं भी सड़क किनारे, नो-पार्किंग जोन या किसी के गेट के आगे पार्क करके चले जाते हैं. लोगों को लगता है कि कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी करने से क्या ही फर्क पड़ेगा लेकिन यह छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है.

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ऐसा इस लिए है क्योंकि, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गलत पार्किंग को लेकर अब बेहद सख्त हो गए हैं. अगर आप भी अक्सर अपनी कार को बिना सोचे-समझे कहीं भी पार्क कर देते हैं. तो अब आप थोड़ा सावधान हो जाइए. तो चलिए जानते हैं गलत पार्किंग से जुड़े ट्रैफिक नियम और जुर्माने के पूरे नियमों के बारे में.

कितना लगता है जुर्माना?

जानकारी दें दे कि, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार नो-पार्किंग जोन, सड़क के बीच, फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैफिक सिग्नल के पास वाहन खड़ा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है.

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वहीं, अलग-अलग राज्यों और शहरों के ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गलत पार्किंग का चालान आम तौर पर 500 रुपये से शुरू होकर 2,000 रुपये या उससे ज्यादा तक हो सकता है. अगर आपने किसी एंबुलेंस के रास्ते, फायर ब्रिगेड के गेट या किसी दिव्यांग पार्किंग स्पेस में गाड़ी खड़ी की है तो जुर्माना राशि और भी अधिक हो सकती है.

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हो सकता है कार टो

वहीं, इसके अलावा अगर आपकी कार किसी ऐसी जगह पर पार्क है जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है या सड़क पर आवाजाही बाधित हो रही है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को क्रेन की मदद से उठाकर नजदीकी ट्रैफिक थाने या कंपाउंड कर सकती है.

जिसके बाद इस स्थिति में आपको केवल गलत पार्किंग का चालान ही नहीं भरना पड़ता बल्कि क्रेन का टोइंग चार्ज और गाड़ी थाने में खड़ी रहने का पार्किंग शुल्क भी अलग से चुकाना होता है. कई बार यह कुल खर्च आपकी उम्मीद से काफी ज्यादा हो जाता है.

इन जगहों पर गाड़ी पार्क करना है गैरकानूनी

आपको बता दें कि, सड़क सुरक्षा नियमों के तहत कुछ ऐसी जगहें तय की गई हैं जहां कार पार्क करना पूरी तरह बैन होता है. इनमें रेड लाइट के 50 मीटर के दायरे में, बस स्टॉप के पास, किसी अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने, संकरी गलियों में जहां ट्रैफिक रुकता हो और नो-एंट्री जोन शामिल हैं. वहीं, इसके अलावा किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी या मकान के मेन गेट के आगे गाड़ी पार्क करना भी गैरकानूनी है जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है.

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हमेशा अपनाएं ये जरूरी टिप्स

आप हमेशा गलत पार्किंग के झंझट और भारी जुर्माने से बचने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थल, मल्टी-लेवल पार्किंग या मॉल-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग का ही इस्तेमाल करें.

जबकि आप कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पार्किंग की जगह सीमित है तो अपनी गाड़ी को सुरक्षित और तय सीमा के अंदर ही पार्क करें. थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप न सिर्फ अपनी गाड़ी को चालान कटने से बचा सकते हैं बल्कि शहर के ट्रैफिक को भी सुचारू रखने में अपना सहयोग दे सकते हैं.

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