Challan on Someone Else Driving Your Car: भारत में अब चालान से बचना आसान नहीं है और कोई भी गलती करता है तो उसका ऑनलाइन चालान कट जाता है. जिसके बाद उसे भरना भी आपकी ही सिरदर्दी है. ट्रैफिक लाइट पर लगे कैमरे अब अपनी किसी भी गलती पर तुरंत चालान काट दे रहे हैं. लेकिन कुछ हालात में ऐसा भी देखा जाता है कि, आप घर बैठे हैं और आपके नंबर पर चालान कटने का मैसेज आ जाता है.

अक्सर ऐसा तब होता जब आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को अपनी कार या बाइक दे देते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आइए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास कानूनी विकल्प क्या है.  

सबसे पहले करें यह काम 

बता दें कि, अगर चालान आपके किसी दोस्त या रिस्तेदार की वजह से कटा है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति से संपर्क करें जो उस वक्त आपकी गाड़ी चला रहा था. उसे चालान का मैसेज, समय, तारीख और लोकेशन की पूरी डिटेल दिखाएं. अगर वह अपनी गलती मान लेता है तो आप उससे ऑनलाइन ही चालान की राशि का भुगतान करने को कह सकते हैं. 

परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति गाड़ी नंबर या चालान नंबर डालकर पेमेंट कर सकता है. यह सबसे आसान तरीका है जिससे बात आपसी सहमति से तुरंत खत्म हो जाती है और आपको को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी.

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सामने वाला न मानें गलती तो करें यह 

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गाड़ी ले जाने वाला व्यक्ति जुर्माना भरने से मना कर देता है. ऐसे में आपको कानूनी तौर पर खुद को सुरक्षित करना होगा. आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर आपको कंप्लेंट या ग्रीवांस Complaint या ग्रीवेंस का एक विकल्प दिखाई देगा. 

उस पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर दर्ज करें. ड्रॉप-डाउन मेनू में जाकर आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उल्लंघन के समय गाड़ी आप नहीं चला रहे थे बल्कि कोई और उसे चला रहा था.

वर्चुअल कोर्ट में भी दे सकते हैं चुनौती 

आपको बता दें कि, अगर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी ट्रैफिक विभाग से कोई राहत नहीं मिलती है या शिकायत खारिज हो जाती है. तो मामला कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है. आप डिजिटल वर्चुअल कोर्ट के पोर्टल पर जा सकते हैं. वहां अपने चालान को सर्च करें और चालान को चुनौती देने का विकल्प चुनें. 

अदालत में सुनवाई के दौरान आप सबूत के तौर पर उस समय के अपने ऑफिस के अटेंडेंस रिकॉर्ड, किसी अन्य जगह की लाइव लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज पेश कर सकते हैं जो यह साबित करे कि आप मौके पर मौजूद नहीं थे. कोर्ट आपकी बेगुनाही देखकर आपका नाम हटाकर जो उस समय गाड़ी चला रहा था उसपर कार्रवाई का आदेश दे सकता है.  

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