Toll Plaza: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने, पिछले कुछ सालों में टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ जरुरी कदम उठाये हैं. ताकि वहां लगने वाली लंबी लंबी कतारों से राहत पायी जा सके. कहीं भी आते जाते समय टोल पर अभी भी कुछ गाड़ी वालों को टोल फ्री करने के लिए उलझते हुए देखा जा सकता है. जबकि उन्हें NHAI की तरफ से कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जिनका उपयोग कर वे टोल पर छूट प्राप्त कर सकते हैं. 


अगर आप इन पांच में से किसी केटेगरी में आते हैं, तो आपको टोल नहीं चुकाना पड़ेगा. इसके अलावा एक बोनस टिप भी है, जो आपका टोल बचाने में मदद कर सकती है. जिसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं. 


इमरजेंसी सर्विस- NHAI की गाइड लाइन के मुताबिक, इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों को टोल से छूट होती है. 


डिफेंस सर्विसेज- आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी डिफेंस सर्विस के लिए काम करने वाली गाड़ियों को भी टोल से छूट होती है.   


वीआईपी गाड़ियां- VIP गाड़ियों के अंदर वो गाड़ियां आती हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के जज से लेकर विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल हैं, जो देश के अंदर दौरे पर हों. 


पब्लिक ट्रांसपोर्ट- किसी राज्य के द्वारा चलायी जा रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी टोल देने के दायरे से बाहर होती हैं. इनसे टोल नहीं वसूला जाता.   


टू व्हीलर- वहीं कुछ टोल प्लाजा को छोड़कर मोटरसाइकिल को भी टोल के दायरे से बाहर रखा गया है.


इस कंडीशन में भी नहीं देना होता टोल 


NHAI के नियमों के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में आम नागरिक भी टोल देने से बच सकते हैं. अगर उन्हें टोल पर लगे जाम की स्थिति में टोल पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ता है या अगर टोल पर एक गाड़ी को निकलने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है. ऐसे में टोल से छूट ली जा सकती है. हर टोल पर 100 मीटर की दूरी पर पीली लाइन बनायीं जाती है, जिससे इसका पता लगाया जा सके.  


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