अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) साल 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अब भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है और ज्यादातर काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध DL होना जरूरी है, इसलिए समय पर लाइसेंस रिन्यू कराना बेहद अहम होता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

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ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी होती है वैधता ?

  • प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या आपकी उम्र 40–50 साल होने तक वैध रहता है. वहीं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है. आप DL की एक्सपायरी से एक साल पहले ही रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं. लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें कोई जुर्माना नहीं लगता. इसके बाद देर होने पर लेट फीस देनी पड़ती है और अगर लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय तक एक्सपायर रहा, तो नया लाइसेंस बनवाना या दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है.

घर बैठे ऑनलाइन DL रिन्यू करने का तरीका

  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है. इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपना राज्य चुनें. इसके बाद Driving Licence सेक्शन में जाकर Renewal विकल्प पर क्लिक करें. यहां आपको अपना DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरना होगा.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. फिर UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड के जरिए ऑनलाइन फीस जमा करें. अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी होगा, तो आपको नजदीकी RTO के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा. तय तारीख पर ओरिजिनल दस्तावेज लेकर RTO जाना होगा. आवेदन नंबर की मदद से आप अपने DL रिन्यू का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. रिन्यू किया गया स्मार्ट DL कार्ड 15 से 30 दिनों में आपके पते पर पोस्ट से भेज दिया जाता है.

ऑफलाइन DL रिन्यू कराने का विकल्प

  • अगर आप चाहें तो नजदीकी RTO जाकर ऑफलाइन भी DL रिन्यू करा सकते हैं. इसके लिए फॉर्म 9 और जरूरी मेडिकल फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ जमा करने होते हैं. फीस जमा करने के बाद लाइसेंस कुछ दिनों में पोस्ट से भेज दिया जाता है. बता दें कि समय से पहले आवेदन करें ताकि जुर्माना न लगे. DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल DL जरूर रखें, जिसे ट्रैफिक पुलिस मान्य करती है. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर समय-समय पर चेक करते रहें.

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