अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आपको गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल दिल्ली सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली रखने की परमिशन दे दी है. मतलब आप अगर ट्रैफिक पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली दिखाएंगे तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी. 


पुलिस नहीं कर सकेगी मजबूर
सरकार के मुताबिक अब डिजिलॉकर (Digilocker) और एम-परिवहन (m-Parivahan) में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल आरसी की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटली ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं. ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं.


ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स की तरह है वैलिड
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इंफोर्समेंट ब्रांच डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वैलिड मानती है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के प्रोवीजन्स के मुताबिक ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स के समान मान्यता हासिल है. 


सिर्फ इन्हें ही है मान्यता
Digilocker या m-Parivahan App जैसे सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रखना सेफ और वैलिड माना जाता है लेकिन उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दूसरे ऐप्स को ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स की मान्यता हासिल नहीं है. 


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