GRAP Rules Delhi: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गाड़ियों के एंट्री को लेकर नियम बदलें जो की 1 नवंबर से ही लागू हो गया है. लेकिन इन दिनों एक सवाल सीएनजी कार मालिकों के दिमाग में आ रहा है कि अगर दूसरे राज्य की रजिस्टर्ड सीएनजी गाड़ी है और वह बीएस-6 मानकों वाली नहीं है. तो क्या दिल्ली में एंट्री मिलेगी या नहीं.

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अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज इस खबर में आपको बताएंगे कि दूसरे राज्य की सीएनजी गाड़ी बिना बीएस-6 मानकों दिल्ली में एंट्री ले पायेगी या नहीं. तो चलिए जानते हैं कि गैर-बीएस-6 सीएनजी गाड़ियों को लेकर दिल्ली में एंट्री के क्या नियम तय किए गए हैं.

क्या कहते हैं नियम?

बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किए गए विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक बाहर से आने वाले पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री बैन है. लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट दी गई है. अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य की है और वह सीएनजी से चलती है तो बीएस-6 मानक न होने के बावजूद आपको दिल्ली में एंट्री की अनुमति मिल जाएगी. क्योंकि सरकार का मकसद लोगों को कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना है.

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RC में CNG होना जरूरी

जानकारी दें दे कि दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकिंग के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि गाड़ी के कागज पूरी तरह सही हों. जबकि आपकी कार की आरसी में फ्यूल टाइप में सीएनजी लिखा होना चाहिए.

क्योंकि अगर आपकी गाड़ी आफ्टरमार्केट सीएनजी किट वाली है और आरसी में अपडेट नहीं है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सफर पर निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेज और सीएनजी से जुड़े सर्टिफिकेट को चेक कर लें.

पीयूसी रखना है अनिवार्य

वहीं अब दिल्ली में अपनी सीएनजी गाड़ी से एंट्री लेने के लिए केवल सीएनजी होना ही काफी नहीं है बल्कि आपके पास गाड़ी का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि दिल्ली में एंट्री करते ही या पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते समय ट्रैफिक पुलिस कभी भी आपसे पीयूसी मांग सकते हैं. यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको भारी जुर्माने का चालान भरना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन जरूर चेक करवा लें.

नए ट्रैफिक नियमों को जरूर पढ़ें

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के घटने-बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट नियमों में भी बदलाव किये जा रहे हैं. ग्रेप के नियमों के सख्त होने पर प्रशासन कभी-कभी अतिरिक्त पाबंदियां भी लागू कर देता है.

इसलिए दिल्ली जाने से पहले ट्रैफिक विभाग की ताजा गाइडलाइंस और एडवाइजरी जरूर पढ़ लें. क्योंकि गाड़ी के सभी कागज और नियमों की जानकारी के साथ सफर करने पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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