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नएसालकेजश्नमेंअक्सरलोगपार्टीकरतेहैं, लेकिनअगरआपशराबपीकरगाड़ीचलातेहैंतोयह आपके लिएखतरनाक होने के साथ ही महंगा भी साबितहो सकता है. भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए ट्रैफिक नियम काफी सख्त हैं. इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओंऔरजान-मालकेनुकसानकोरोकना है.

नए साल की पार्टी सेलिब्रेशन के लिए अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़ी हिदायत दी गई है. इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि आपका कितना चालान हो सकता है.

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इतना भरना पड़ेगा जुर्माना

हाल ही में भोपाल ट्रैफिक पुलिस में एडिशनलडीसीपी बसंत कौल ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो कम से कम 5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यह जुर्माना कोर्ट की ओर से तय किया जाता है. पुलिस का काम गाड़ी को जब्त करके कोर्ट में पेश करना होता है.

चालक का किया जाता है ये टेस्ट

ड्रिंक एंड ड्राइव केस में गाड़ी चालक का ब्रेथएनालाइजरटेस्ट किया जाता है, जिसमें वाहन चालक को ब्रेथएनालाइजर मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए कहा जाता है. अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा एल्कोहॉल की मात्रा पाई जाती है या फिर ड्रग्स की मौजूदगी होती है तो भारतीय कानून के अंतर्गत शख्स को दंडित किया जा सकता है.

कितनी सजा का प्रावधान? 

भारत में मोटर व्हीकलएक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाता है. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा तक का प्रावधान है. पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा पुलिस आपके लाइसेंस को सीज भी कर सकती है. अगर आप फिर से शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो 15 हजाररुपयेतककाजुर्मानाऔर 2 सालतककीजेलकाप्रावधानहै. इसकेअलावा लाइसेंस लंबेसमय तक रद्दया निलंबित किया जा सकता है.

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