अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो कार को खुद चलाकर ले जाने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे ऐसी सुविधा देता है, जिसके जरिए आप अपनी कार को ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से भेज सकते हैं. इससे समय और फ्यूल दोनों की बचत होती है, साथ ही कार पर एक्स्ट्रा किलोमीटर भी नहीं बढ़ते.
रेलवे की इस सुविधा को कार पार्सल सर्विस कहा जाता है. इसके तहत आपकी कार को विशेष पार्सल वैन या लगेज कोच में सेफ तरीके से रखा जाता है और ट्रेन के जरिए आपके स्टेशन तक पहुंचाया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से दूसरे शहर में जा रहे हैं.
कौन-से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे?
कार भेजने के लिए सबसे पहले आपको रेलवे के पार्सल ऑफिस जाना होता है. वहां कार की आरसी, पहचान पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं. इसके बाद कार की जांच की जाती है और बुकिंग प्रोसेस पूरा किया जाता है. रेलवे कार को स्वीकार करने से पहले यह भी देखता है कि कार की स्थिति ठीक है या नहीं.
कार को ट्रेन में भेजने से पहले उसकी अच्छी तरह पैकिंग कराई जाती है. आमतौर पर कार के शीशों, हेडलाइट और बाहरी हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कवर लगाया जाता है. इससे यात्रा के दौरान खरोंच या नुकसान होने की आशंका कम हो जाती है.
क्या है पार्सल कराने के नियम और शर्तें?
कार भेजने का खर्च दूरी और कार के आकार पर निर्भर करता है. जितनी ज्यादा दूरी होगी, उतनी अधिक फीस देनी होगी. हालांकि, लंबी दूरी तक कार खुद चलाकर ले जाने की तुलना में यह तरीका कई बार ज्यादा सुविधाजनक और किफायती साबित हो सकता है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल का खर्च, टोल टैक्स और रास्ते की थकान भी बच जाती है.
रेलवे नियमों के मुताबिक, कार की टंकी में बहुत कम फ्यूल होना चाहिए. सुरक्षा कारणों से फ्यूल टैंक पूरी तरह भरा हुआ नहीं होना चाहिए. बुकिंग के समय रेलवे अधिकारी आपको इससे जुड़े सभी नियम और शर्तें बता देते हैं.
जब कार अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है, तब कार मालिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसे हासिल कर सकता है. कार लेने से पहले उसकी स्थिति की जांच करने की भी सलाह दी जाती है ताकि अगर कोई समस्या हो तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी जा सके.
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