PLI scheme: भारी उद्योग मंत्रालय ने, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए चलायी जा रही अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर अगले एक साल के लिये बढ़ा दिया है. 


किये गए कुछ बदलाव 


वहीं भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम में कुछ जरुरी बदलाव भी किये गए हैं. साथ ही इन्हें गैजेट में प्रकाशित डेट से ही प्रभावी माना जायेगा. वहीं इनमें किये गए जरुरी बदलाव का उद्देश्य, इस स्कीम को और ज्यादा स्पष्टता और लचीलापन बनाना है.


पांच साल तक लाभ ले सकेंगी कंपनियां 


बदलाव के साथ, अब ये इन्सेंटिव स्कीम, वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहेगी. जबकि इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन अगले वित्त वर्ष 2024-25 में किया जायेगा. इसके अलावा स्कीम के मुताबिक, एप्लिकेंट लगातार पांच फाइनेंशियल ईयर के लिए बेनिफिट ले सकेगा, जिसकी समय सीमा 31 मार्च, 2028 तक ही होगी. 


कंपनियों को पूरा करना होगा नया क्राइटेरिया 


इसके अलावा इसमें किये गए बदलाव के मुताबिक, अगर कोई कंपनी पहले साल नियमों का प्लान करने में पीछे रहती है, तो उस साल के लिए उसे इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जायेगा. लेकिन कंपनी अगले साल इसका बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल बनी रहेगी. इस बदलाव का मकसद सभी एलिजिबल कंपनियों के लिए बराबर अवसर सुनिश्चित करने के साथ साथ, जो अपने इन्वेस्ट को आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद करना है. बदलाव किये गए इंसेंटिव स्कीम में खर्च होने वाली धनराशि में भी बदलाव किया गया है, अब ये राशि 25,938 करोड़ रुपए होगी.


मिल सकते हैं बेहतर परिणाम 


ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम और इसके दिशानिर्देशों में किये गए बदलाव से, इस सेगेमेंट में पहले से ज्यादा क्लैरिटी के चलते बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद की जा रही है. 


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