New Rules for Old Vehicles in Delhi: दिल्ली सरकार पुरानी हो चुकीं और प्रदूषण का कारण बन रही, गाड़ियों को हटाने के लिए एक नई स्कीम लाने की तैयारी में जुटी हुई है. जिसके चलते राजधानी दिल्ली में स्क्रेपिंग पालिसी के संशोधित मसौदे के मुताबिक, अगर कोई पुरानी कार को स्क्रैप कराकर नई कार खरीदता है, तो इस पर लगने वाले रोड टैक्स में सीधे 50,000 रुपये तक की छूट दी जा सकती है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किये गए इस मसौदे को वित्त विभाग से मंजूरी मिलनी बाकी है.


इसके बाद इस पर जनता की राय और सुझाव मांगे जायेंगे. खराब एयर क्वालिटी से जूझ रही दिल्ली का मकसद इस नीति के जरिये, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निपटना है. पुरानी गाड़ियों में अक्सर सख्त उत्सर्जन से निपटने वाली टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जिसके चलते इनसे वायु प्रदूषण में खतरनाक पर्टिकुलेट मैटर की बढ़ोतरी होती है. इसलिए सरकार इंसेंटिव के जरिये, ऐसी गाड़ियों को सड़क से हटाकर नई और ग्रीन ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के सड़क पर उतरने की उम्मीद कर रही है.  


क्या है स्कीम?


टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी इस पर डिस्कशन जारी है, लेकिन अगर इसे लागू किया जाता है, तो स्क्रैप की गयी गाड़ी की उम्र और प्रकार के आधार पर नई कार खरीदने पर लगने वाले रोड टैक्स में 50,000 रुपये तक की छूट दी जा सकती है. जिसमें प्राइवेट कार मालिक को 15 साल से ज्यादा पुरानी कार की स्क्रैपिंग पर 50,000 रुपये तक जबकि कमर्शियल कार मालिक को कुछ कम छूट दी जाएगी. 


नियमों के मुताबिक, पेट्रोल पर चलने वाली कार 15 साल के बाद और डीजल पर चलने वाली कार को 10 साल पुरानी होने पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने की इजाजत नहीं है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमों ने ऐसे वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है. अगर ये गाड़ियां सार्वजनिक जगहों पर पार्क की हुई या सड़कों पर चलती पायी गयीं. 


हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दखल देने के बाद इस पर रोक लगा दी गई. अपनी ऐसी गाड़ियों को वापस पाने के लिए, पिछले महीने एक पॉलिसी बनाई जा रही थी. जिसके अनुसार कार मालिकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. साथ ही इन गाड़ियों को भविष्य में पब्लिक प्लेस में पार्क न करने, सार्वजनिक सड़कों पर न चलाने का वादा करना होगा. लेकिन अगर उन्हें रिपेयर के लिए पुरानी कार लेने की ज़रूरत है, तो उन्हें अधिकारियों को इस बात की जानकारी देनी होगी. बताना होगा और इसे ले जाने के लिए किराए की लॉरी या गाड़ी का यूज करना होगा. 


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