हमारे देश में पहले सड़कों पर ई-रिक्शों की गिनती बेहद ही कम हुआ करती थी. लेकिन धीरे-धीरे देश में ई-रिक्शों की संख्या बढ़ी और अब दिल्ली जैसे शहरों में इन गाड़ियों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है. जिसके चलते अब ट्रैफिक जाम और कई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है. लेकिन अब दिल्ली सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेने जा रही है.

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बता दें कि दिल्ली सरकार ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के लिए एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई है. जिसके चलते ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत हर ई-रिक्शा चालक को सरकार के कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. चलिए जानतें हैं कि ई-रिक्शा चालकों के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं और नियम तोड़ने पर क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है.

यह चीजें होंगी अनिवार्य

बता दें कि नई पॉलिसी के अनुसार अब दिल्ली में बिना वैध रजिस्ट्रेशन के कोई भी ई-रिक्शा सड़क पर नहीं चल सकेगा. सभी पुराने और नए ई-रिक्शों का परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

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जबकि इसके ई-रिक्शा मालिकों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी चुकाना होगा. वहीं ई-रिक्शा की बैटरी और उसकी बनावट सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए. जबकि मॉडिफाई किए गए या लोकल असेंबल किए गए ई-रिक्शों पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है.

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लगेगा जुर्माना और जब्त होगी ई-रिक्शा

जानकारी दें कि अगर कोई ई-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर ई-रिक्शा चलाता हुआ पकड़ा जाता है. तो उस पर भारी चालान काटा जाएगा. वहीं पहली बार नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जबकि इसके साथ ही यदि ई-रिक्शा ड्राइवर के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगी तो परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम तुरंत ई-रिक्शा को जब्त कर सकती है. जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए मालिक को पेनल्टी फीस भी भरनी होगी.

तय रूट का करना होगा पालन

आपको बता दें कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ई-रिक्शा के परिचालन के लिए खास जोन और रूट तय कर रहा है. व्यस्त चौराहों, फ्लाईओवरों और चुनिंदा मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा के नो-गो जोन लागू किया जाएगा.

वहीं अगर कोई ई-रिक्शा चालक निर्धारित रूट से बाहर जाकर सड़कों पर वाहन चलाता है तो उसका तुरंत चालान काटा जाएगा. बार-बार यह गलती दोहराने पर ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन परमिट हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है.

अवैध पार्किंग पर भी एक्शन

वहीं दिल्ली के सड़कों पर अक्सर यह भी देखा जाता है कि ई-रिक्शा चालक अधिक कमाई के चक्कर में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा लेते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से गाड़ी पार्क कर देते हैं.

लेकिन नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक ओवरलोडिंग करते पाए जाने पर चालक का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. साथ ही सड़कों के किनारे अवैध रूप से ई-रिक्शा खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को क्रेन से उठाकर ले जाएगी. चालकों को अब केवल तय पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ प्वाइंट्स पर ही सवारियों को बैठाने और उतारने की अनुमति मिलेगी.

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