High Security Registration Plates: आज से उत्तर प्रदेश में बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगे वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय हो गई है ऐसे वाहनों पर नकेल कस रही है जिनमें अभी तक हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा है. इसी तरह गाजियाबाद में भी अभियान चलाया जाएगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के पुलिस मुखिया को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अभियान चलाया जाए और ऐसे वाहन जिन पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा है उनकी पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. 

देश में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है. विदित हो कि 01 अप्रैल, 2019 के पहले या उसके बाद विनिर्मित और पंजीकृत सभी वाहनों (व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक) में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था. पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में, यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जो 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो गई है.

वहीं नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा, "यातायात विभाग निर्देश का पालन करेगा और 16 फरवरी यानी आज से जिन वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा होगा उन्हें चिन्हित करके 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा."

आपको बता दें कि पहली बार बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के पकड़े जाने पर में 5000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. लेकिन अगर आप नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग रसीद दिखाने पर चालान नहीं होगा. 

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर वाहन चलाए जाने की शिकायतें आती हैं. इसलिए सभी आरटीओ व एआरटीओ यातायात पुलिस की मदद लें और अपने स्तर पर भी चेकिंग अभियान को अंजाम देने का काम करें.

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