Pollution Certificate Rules: भारत में वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की तरह ही PUC सर्टिफिकेट भी एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. लेकिन अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने वाहन का PUC रिन्यू कराना भूल जाते हैं. ऐसे में वाहन चालकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि PUC खत्म होने के बाद कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं. क्या इसके लिए कोई ग्रेस पीरियड मिलता है. साथ ही इस मामले में देश का कानून क्या कहता है. आइए जानते हैं कि पीयूसी एक्सपायर होने के बाद गाड़ी चलाने के नियम और जुर्माने का क्या प्रावधान है. 

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PUC खत्म होने के बाद गाड़ी चला सकते हैं?

नियमों के अनुसार PUC खत्म होने पर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म माना जाता है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम के मुताबिक, पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद आपको एक भी दिन की मोहलत या ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है. जिस तारीख को आपके वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट खत्म हो रहा है, उसके अगले ही दिन से आपका वाहन बिना वैध दस्तावेज के माना जाएगा. यदि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है, तो आप यह बहाना नहीं बना सकते कि सर्टिफिकेट कल ही खत्म हुआ है. नियम के तहत एक्सपायरी डेट के अगले ही पल से भारी चालान काटा जा सकता है. 

कितना लगता है जुर्माना?

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से प्रदूषण से जुड़े नियमों को बेहद कड़ा कर दिया गया है. यदि आप पहली बार बिना वैध पीयूसी के पकड़े जाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके साथ ही 3 महीने तक के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती है.यदि आप दोबारा इसी गलती के साथ पकड़े जाते हैं, तो जुर्माने की राशि या सजा को और बढ़ाया जा सकता है. 

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डिजिटल चालान

दरअसल, परिवहन विभाग के डेटाबेस में हर गाड़ी की पीयूसी की एक्सपायरी डेट दर्ज होती है. यदि आपका पीयूसी खत्म हो चुका है, तो कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लगे कैमरों या ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों की मदद से आपकी गाड़ी का ऑनलाइन चालान आपके मोबाइल पर आ सकता है, भले ही आपको किसी पुलिसकर्मी ने रास्ते में न रोका हो.

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PUC सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड होता है?

जब आप कोई नई कार या बाइक खरीदते हैं तो उसका पीयूसी सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैध होता है. इस दौरान आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं होती. गाड़ी एक साल पुरानी होने के बाद, आपको हर 6 महीने में अपना पीयूसी टेस्ट करवाना होता है. हालांकि, बीएस-4 या बीएस-6 मानकों वाले कुछ आधुनिक वाहनों के लिए यह वैलिडिटी 1 साल तक की भी हो सकती है.

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