Bike Taxi in Delhi NCR: दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन टैक्सी के तौर पर प्रयोग किये जा रहे दोपहिया वाहनों पर रोक लगते हुए, इसे मोटर वाहन अधिनियम,1988 का उल्लघन बताया है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर इनका संचालन करने वाले एग्रीगेटर्स पर तगड़ा जुर्माना लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. आगे हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देने जा रहे हैं.
परिवहन विभाग ने जारी की सूचना
दिल्ली की सडकों पर बिना रजिस्ट्रेशन बाइक टैक्सी के रूप में प्रयोग किये जा रहे दोपहिया वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अडवाइजरी जारी कर दी है. जिसके चलते अब ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर टैक्सी चालक को चालान का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं इनका संचालन करने वाली कंपनियों के ऊपर भी एक लाख रुपये तक का तगड़ा जुर्माना लगाया जायेगा. दिल्ली सरकार ने इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का सीधा उल्लंघन बताया है.
इतने का कटेगा चालान
अब दिल्ली की सडकों पर नियमों का उल्लंघन कर दोपहिया वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा. वहीं अगर उसी टैक्सी टू-व्हीलर को दोबारा यही गलती करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दूसरी बार 10,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा. साथ ही एक साल तक की जेल भी हो सकती है और कार्रवाही करते हुए वाहन चालक का तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है.
महाराष्ट्र में भी हुई कार्रवाही
हाल ही में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रपिडो के खिलाफ महाराष्ट सरकार ने नियमों के उल्लंघन के चलते सख्त कार्रवाही की थी. जिसके बाद रेपिडो ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली लेकिन कोर्ट से भी रहत नहीं मिली. ऐसा कोर्ट ने कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के चलते ही किया था.
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