PM Kisan Samman Nidhi Yojana: आज केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर रही है. इस योजना के जुड़ने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है. ये पैसा हर तीन महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधा लाभार्थी किसान के बैंक खाते में पहुंचता है. इस राशि से किसानों को कृषि इनपुट्स खरीदने या व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने में आसानी हो जाती है. इस योजना का लाभ ले रहे किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की 13 किस्तों का लाभ मिल चुका है. जल्द सरकार 14वीं किस्त की भी घोषणा कर देगी. ये किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी जो योजना के नियमों और शर्तों पर खरा उतरेंगे. 


क्यों कैंसिल हो जाती हैं किस्तें
पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को पिछले साल से ही 2000 रुपये की किस्तें पाने में समस्या आ रही है. खासतौर पर 11वीं किस्त के बाद से कई किसान समय पर किस्तों का लाभ नहीं ले पा रहे. इसकी वजह है कि ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा ना करना.


सरकार की ओर से 11वीं किस्त जारी करने के बाद कई मामले सामने आए,जिसमें पाया गया कि कई लोग गलत तरीके से पीएम किसान की 2,000 रुपये की किस्तों का लाभ ले रहे हैं. देश के अलग-अलग इलाकों में लाखों किसान अपात्र मिले, जिसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी और भूआलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया.


सरकार के इसी कदम के बाद 1 करोड़ से अधिक किसानों का नाम लिस्ट से बाहर तो हुआ ही, जागरूकता की कमी के चलते कई किसान अपना सत्यापन भी नहीं करवा पाए. यही वजह है कि 13 किस्तें जारी होने के बावजूद कई किसानों को 12वीं और 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है. हालांकि ये किस्तें कैंसिल नहीं हुई हैं. वेरिफिकेशन करवाते ही सारी किस्तों का एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा.


क्यों खाते में नहीं पहुंच रहा पैसा
यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं और आपके खाते में भी टाइम पर सम्मान निधि की किस्तें नहीं पहुंच रही हैं तो ई-केवाईसी, भूमि आलेखों का सत्यापन और आधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा करवाएं. अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन- 155261, 1800115526 या टोलफ्री नंबर- 011-23381092 पर भी कॉल कर सकते हैं.


ये लोग  नहीं ले पाएंगे 14वीं किस्त  का लाभ
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, खुद की 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसान ही सम्मान निधि की किस्तों के असली हकदार है. इनके अलावा, सरकार ने गैर-लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की है, जो सम्मान निधि की किस्तों का लाभ नहीं ले सकते. 



  • संस्थागत भूमि धारक किसान

  • संवैधानिक पदों पर कार्यरत, पूर्व या वर्तमान मंत्री/ राज्य मंती, लोक सभा/ राज्यसभा/ राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर,

  • जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी सम्मान निधि के हकदार नहीं हैं.

  • केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और संबंधित यूनिट्स में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी भी लिस्ट से बाहर हैं.

  • 10,000 रुपये या इससे अधिक मासिक पेंशन लेने वाले लोग भी सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते.

  • डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं माने जाएंगे.


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