Agri Machinery Scheme: अब किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए ट्रैक्टर समेत दूसरे कृषि यंत्रों की खरीद कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को सस्ती दरों पर यह मशीनें उपलब्ध करवा रही हैं. इसका फायदा यह हुआ है कि जो किसान पैसों की तंगी की वजह से कभी कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते थे, आज वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सस्ती दरों पर कृषि यंत्र खरीद रहे हैं. इससे इन किसानों की खेती की लागत तो कम हुई है, ज्यादा  मुनाफा कमाने में भी मदद मिली है. वैसे तो खेती के हर एक काम के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने एक खास कृषि यंत्र इजाद किया है, लेकिन ट्रैक्टर एक ऐसा माध्यम है, जिससे किसी भी तरह का कृषि उपकरण या कृषि यंत्र जोड़कर बेहद कम समय में कृषि कार्य निपटा सकते हैं.

कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देती हैं. इस कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है. हरियाणा कृषि विभाग राज्य के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी दे रहा है.

नियमों के अनुसार, किसान अधिकतम 3,00,000 रुपये का अनुदान लेकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. इसके लिए हरियाणा सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं.आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2022 रखी गई है, इसलिए इच्छुक किसान आवेदन की पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानकर सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी वैसे तो 31 जनवरी तक हरियाणा सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दे रही है. इसी कड़ी में किसान 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं. इस स्कीम का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा, जो एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35hp का नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने कुछ शर्तें और पात्रता भी निर्धारित की है, जिसके आधार पर ही लाभार्थी का चयन किया जाएगा.

आवेदन की पात्रता व शर्तें हरियाणा में खेती करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ही ट्रैक्टर की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी.

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना अनिवार्य है.
  • यदि पिछले 7 साल में ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
  • यदि आप सरकार द्वारा लाभार्थी के रूप में चुने जाते हैं तो 15 दिन के अंदर विभाग द्वारा अधिकृत की गई ट्रैक्टर कंपनी से ही ट्रैक्टर खरीदना होगा.
  • इतना ही नहीं ट्रैक्टर की खरीद की रसीद कृषि विभाग को दिखानी होगी.
  • यदि सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा है तो 5 साल तक उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी.
  • इसके सत्यापन के लिए किसान को एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा.
  • यदि किसान 5 साल से पहले ट्रैक्टर को बेचता है तो ब्याज समेत अनुदान की राशि कृषि विभाग को वापस करनी होगी.

आवश्यक दस्तावेज किसान की बैंक खाता डिटेल या बैंक पासबुक की कॉपी 

  • किसान का परमानेंट अकाउंट नंबर 
  • किसान का पैन कार्ड 
  • किसान का आधार कार्ड 
  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र 
  • मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यहां करें आवेदन यदि आप भी हरियाणा के किसान हैं और खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे हैं तो हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां ऑनलाइन आवेदन करने से पहले 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in/ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ पर ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी अटैच करनी होगी. सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद लाभार्थी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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