Mukhyamantri Bagwani Beema Yojana: प्राकृतिक आपदा या दूसरे जोखिमों के कारण हर साल लाखों किसानों की फसलों में भारी नुकसान होता है. इस बीच किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है. खासकर बात करें बागवानी फसलों (Horticulture Crops) की तो फल, मसाला और सब्जी फसलों में कीट-रोग लगने, असमान्य बारिश, तूफान या सूखा पड़ने जैसी समस्याओं से निपटना मुश्किल हो जाता है.
स्थिति में हरियाणा सरकार (Haryana Government Scheme) की तरफ से 21 बागवानी फसलों के लिये आर्थिक सहायता दी जायेगी. इसके लिये हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Beema Yojana) चलाई जा रही है, जिसके तहत बागवानी फसल में नुकसान होने पर किसानों को 30 हजार से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा. इन फसलों को मिलेगा बीमा कवरमुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियाँ, 4 फल एवं 2 मसालों की फसलों को कवरेज मिलेगी. इनमें प्याज, आलू, फूलगोबी, टमाटर, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, हल्दी, लहसुन, आम, बेर, अमरूद, किन्नू आदि शामिल है.
इन किसानों को मिलेगा मुआवजामुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार ने लाभार्थी किसानों के लिया पात्रता निर्धारित की है, जिसमें लाभार्थी किसान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये.
- आवेदक किसान के पास अपने और फसल से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिये और किसान के पास बागवानी फसल होनी चाहिये.
- इस योजना के तहत बागवानी फसलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत 25%, 50%, 75%, 100% तक नुकसान की भरपाई की जायेगी.
- इस योजना के लाभार्थी किसानों की बागवानी फसलों में नुकसान होने पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ से 40 हजार प्रति एकड़ तक कवरेज दिया जायेगा.
- इसके लिये लाभार्थी किसानों का अंशदान 2.5% होगा यानी सब्जी या मसाला फसलों के लिए 750 रुपये और फलों के बागों पर 1000 रुपये का प्रीमियम देना होगा.
ये हैं आवश्यक दस्तावेजआवेदक किसान का आधार कार्ड
- किसान का मूलनिवास प्रमाणपत्र
- किसान का आय प्रमाण पत्र
- किसान का वोटर ID कार्ड
- किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
- किसान की बागवानी फसल का ब्यौरा
- किसान का बैंक खाता विवरण या पासबुक की कॉपी
- किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
यहां करें आवेदनमुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Beema Yojana) के तहत बागवानी फसलों को सुरक्षा कवच (Horticulture Insurance) प्रदान करने के लिये आधिकारिक वेबसाइट hortharyana.gov.in/en पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- किसान चाहें तो ई-मित्र सेंटर पर जाकर भी सभी दस्तावेजों की कॉपी के साथ आवेदन करके योजना के लाभार्थी बन सकते हैं.
- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Beema Yojana Helpline Number) के तहत अधिक जानकारी के लिये सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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