अमेरिका में माता पिता बनने वाले भारतीयों के बच्चों को नहीं मिलेगी यूएस नागरिकता?
Published by: एबीपी न्यूज़ डेस्क
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डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह राष्ट्रपति बनते ही उस कानून को खत्म कर देंगे, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को यूएस सिटीजनशिप देता है.
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डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि जन्मजात नागरिकता देना अमेरिका में अवैध इमीग्रेशन को बढ़ावा देता है. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अधिकार खत्म करना जरूरी है.
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डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन से लाखों भारतीयों को झटका लग सकता है. यह कानून साल 1868 में अमेरिकी संविधान में 14वें संशोधन के जरिए बनाया गया था.
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इस कानून के अंतर्गत अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, भले ही माता पिता किसी और देश के नागरिक हों.
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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये करना होगा. हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन रूल, रेगुलेशन और कानून हैं.
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डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार को लेकर अमेरिका के कई वकीलों ने बताया कि 14वें संशोधन में पारित इस संवैधानिक कानून को खत्म करना काफी मुश्किल कदम है.
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अमेरिकी वकीलों का अनुमान है कि ये कदम देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
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कई लॉ एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस कानून का पालन एक लंबे समय किया जा रहा है, ऐसे में बिना किसी न्यायिक पुर्नविचार के 14वें संशोधन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की संभावना कम है.
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अर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यह कदम उठाते हैं तो अमेरिका में कृषि, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में लोगों की कमी हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा.
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अमेरिकी नागरिकता होने के कई फायदे हैं, जैसे अमेरिकी चुनावों में वोट दे सकते हैं. अमेरिका के नागरिक होने के कारण व्यक्ति को देश से निकाला भी नहीं जा सकता है.