मेट्रो में फर्श पर बैठने पर मिलती है ये सजा

Published by: एबीपी लाइव
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मेट्रो किसी भी शहर की लाइफ लाइन की तरह होती है

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आमतौर पर मेट्रो में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है

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ऐसे में कई बार लोग सीट न मिल पाने के कारण फर्श पर ही बैठ जाते हैं

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मेट्रो में फर्श पर बैठना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा मिल सकती है

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मेट्रो में फर्श पर बैठने पर 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है

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यह जुर्माना दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 की धारा 59 के तहत लगाया जाता है

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इसके अलावा मेट्रो के अंदर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है

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मेट्रो में झगड़ा करने पर 200 रुपये का जुर्माना और यात्रा रद्द कर दी जाती है

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बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करने पर 50 रुपये से अधिक का जुर्माना लगता है

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पुरुष अगर महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करे तो 250 रुपये का जुर्माना लगता है

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