आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है, कोरोना महामारी के बाद इसे लेने वालों की संख्या बढ़ गई है.

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कंपनियां हर साल प्रीमियम महंगा करती जा रही हैं, जिससे बचने के लिए लोग महंगा प्रीमियम देकर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं.

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2025 में लगभग हर 12 में से एक बीमा कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को खारिज कर दिया है.

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जिसके चलते IRDAI ने कुछ नए नियम बनाए हैं.

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IRDAI के अनुसार अगर बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो उसे कारण बताना होगा.

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कंपनी को पॉलिसी शर्तें भी बतानी होंगी जिसके आधार पर क्लेम रिजेक्ट किया है.

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इससे पॉलिसी होल्डर्स के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है.

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पॉलिसी होल्डर्स क्लेम रिजेक्ट होने पर IRDAI से शिकायत भी कर सकते है.

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जानकारी के लिए बता दें कि ये सुधार क्लेम से जुड़े कई आइडिया पर आधारित है.

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सुधार के बावजूद क्लेम प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें बढ़ रही थीं तब इस कदम को उठाया गया है.

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