रेलवे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना या सेल्फी लेना अपराध की श्रेणी में आता है?



रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में लागू होता है रेलवे अधिनियम 1989



इस अधिनियम के तहत लागू किए जाते हैं कई तरह के नियम



जिसके तहत जुर्माने और सजा का है प्रावधान



प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना इस अधिनियम के तहत है अपराध



जिसमें वीडियो बनाना और स्टंट करना भी शामिल



वीडियो बनाने पर आरोपी को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत माना जाता है दोषी



एक हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की सजा का है प्रावधान



सेल्फी खींचने पर भी लागू होते हैं यही नियम



रेलवे ट्रैक को पार करना भी इसी अधिनियम के तहत माना जाता है जुर्म