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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है

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इससे पहले दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी

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इसके लिए CBDT ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया था

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दोनों को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

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इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी

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बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत होगी

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इनकम टैक्स पोर्टल पर इसे लिंक कर सकते हैं

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पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 का चार्ज देना होगा

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इस चार्ज का भुगतान ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी के माध्यम से होगा