मद्रास हाई कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत दी है
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कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है
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कामरा ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया था
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न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने याचिकाकर्ता कामरा को संबंधित अदालतों से संपर्क करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया
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कोर्ट में वकील वी. सुरेश ने बताया कि कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और प्राथमिकी दर्ज की गई हैं
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सुरेश ने बताया कि याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुता का भाव अब भी जारी है क्योंकि अधिकारी मुंबई स्थित उसके पैतृक घर गए थे, जहां उन्होंने याचिकाकर्ता (कामरा) के बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया
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उनके कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को भी पुलिस ने तलब किया
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न्यायाधीश ने मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है
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कामरा को कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए
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शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है